
- पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में एक महीने के लिए धारा 144 लागू करके कर्फ्यू लगा दिया गया है
- गिलगित बाल्टिस्तान पुलिसकर्मियों को टिकटॉक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोकने का आदेश जारी
- कर्फ्यू के दौरान हथियारों के प्रदर्शन, हवाई फायरिंग और बाइक की पिछली सीट पर सवारी करने पर भी रोक लगाई गई है
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में लोगों का विरोध प्रदर्शन शांत होने का नाम नहीं ले रहा. ARY न्यूज ने बताया कि PoK के हिस्से और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान (PoGB) में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. यानी यहां कर्फ्यू लग गया है. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) ने रविवार, 5 अक्टूबर को क्षेत्र में धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी की, जिसके बाद सार्वजनिक बैठकों और रैलियों पर प्रतिबंध लग गया है. इसके अलावा PoGB में तैनात पुलिसकर्मियों के टिकटॉक चलाने पर भी बैन लगाया गया है.
ARY न्यूज के अनुसार कर्फ्यू के दौना हथियारों के प्रदर्शन, हवाई फायरिंग और बाइक की पीछे की सीट पर सवारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पिछली सीट की सवारी पर लगे बैन से छूट दी जाएगी.
पाकिस्तान के कंट्रोल में कुछ नहीं, हिंसा जारी
ARY न्यूज के अनुसार रविवार को दिन में, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में गोलीबारी की दो घटनाएं हुईं, जिनमें चीफ कोर्ट के जज मलिक इनायत उर रहमान की कार पर गोलीबारी भी शामिल थी.
रिपोर्ट के अनुसार रिवर रोड पर अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में जज इनायत और उनके ड्राइवर बाल-बाल बचें. उनकी कार पर कई गोलियां लगीं, जिससे कार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई. एक अन्य घटना में, एक अन्य वाहन पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक धार्मिक समूह के नेता काजी निसार सहित चार लोग घायल हो गए.
पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सैयद मेहदी शाह और हाजी गुलबार खान ने गोलीबारी की घटनाओं की निंदा की है. राज्यपाल ने कहा है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
पुलिसवाले नहीं चलाएंगे टिकटॉक
पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान के सूचना विभाग ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान पुलिस ने अनुशासन और बल की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से अपने कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. एक अधिसूचना में कहा गया है: "फोर्स के अनुशासन, एकरूपता और गरिमा को बनाए रखने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि कोई भी जीबी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेगा."
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