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This Article is From Dec 22, 2014

लखवी की जमानत को चुनौती देने में नाकाम रही पाकिस्तान सरकार

लखवी की जमानत को चुनौती देने में नाकाम रही पाकिस्तान सरकार
फाइल फोटो
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान सरकार मुंबई हमले के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को मिली जमानत को चुनौती देने को लेकर आज याचिका दायर करने नाकाम रही। दूसरी तरफ, लखवी ने न्यायिक आयोग के रिकॉर्ड को इस मामले में सबूत का हिस्सा बनाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली।

अभियोजन पक्ष इस्लामाबाद स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिल पाने के कारण चुनौती देने वाली याचिका दायर नहीं कर सका। आतंकवाद विरोधी अदालत ने लखवी को जमानत दी थी।

मुख्य अभियोजक चौधरी अजहर ने कहा, 'हम आतंकवाद विरोधी अदालत के आदेश की प्रति पाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि हम कल अपील दायर कर पाएंगे क्योंकि यह अदालत के आदेश की प्रति हासिल करने से जुड़ा हुआ है। अदालत के आदेश की प्रति मिलने के बाद हमें याचिका तैयार करने के लिए समय चाहिए।'

आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश कौसर अब्बास जैदी ने बीते 18 दिसंबर को सबूत के अभाव का हवाला देते हुए लखवी को जमानत दे दी थी। वह जेल से बाहर नहीं आ सका क्योंकि सरकार ने लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी आदेश (एमपीओ) के तहत लखवी को तीन महीने के लिए हिरासत में ले लिया था।

उधर, लखवी के वकील ने मुंबई हमले के संदर्भ में पाकिस्तान न्यायिक आयोग के रिकॉर्ड को सबूत का हिस्सा बनाने के अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा, 'हमने इस मामले में न्यायिक आयोग के रिकॉर्ड को सबूत हिस्सा का बनाने के निचली अदालत के निर्णय को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।'

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए न्यायमूर्ति अतहर मिनाल्लाह और न्यायमूर्ति नूरूल्लाह को लेकर दो सदस्यीय पीठ का गठन किया है।

अब्बासी ने कहा, 'अदालत का कार्यालय इस मामले की सुनवाई की तारीख तय करेगा।' पाकिस्तानी न्यायिक आयोग ने मुंबई हमले के मामले से जुड़े गवाहों के बयान लेने के लिए दो बार भारत का दौरा किया।

अभियोजन पक्ष ने आयोग की रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन लखवी ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इसे मामले में सबूत का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।

मुंबई हमले के मामले में लखवी के अलावा यहां छह दूसरे आतंकवादियों अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हम्माद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनुस अंजुम को भी अभियुक्त बनाया गया है।

पाकिस्तान में मुंबई हमले को लेकर साल 2009 से सुनवाई चल रही है। 26 नवंबर, 2008 को अंजाम दिए गए मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे।

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