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This Article is From Jul 30, 2022

पाकिस्तान की अदालत ने धनशोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे को तलब किया

पाकिस्तान (Pakistan) की एक विशेष अदालत ने 16 अरब रूपये के धनशोधन मामले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) और उनके बेटे हमजा शहबाज पर आरोप तय करने के लिए शनिवार को उन्हें सात सितंबर के लिए तलब किया.

पाकिस्तान की अदालत ने धनशोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे को तलब किया
एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक जांच दल ने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया है. 
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान (Pakistan) की एक विशेष अदालत ने 16 अरब रूपये के धनशोधन मामले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) और उनके बेटे हमजा शहबाज पर आरोप तय करने के लिए शनिवार को उन्हें सात सितंबर के लिए तलब किया. संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने शहबाज (70), उनके बेटों --हमजा (47) और सुलेमान (40) के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं धनशोधन रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नवंबर 2020 में मामला दर्ज किया था. लाहौर की एक विशेष अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है और वह पहले ही पिता एवं पुत्र को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे चुकी है.

शहबाज और हमजा सुनवाई के दौरान गैरहाजिर थे . उनके वकीलों ने एक महीने की छूट देने का अनुरोध किया. शहबाज के वकील अमजद परवेज ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल की तबियत ठीक नहीं है और उन्हें यात्रा नहीं करने की सलाह दी गयी है. हमजा के वकील राव औरंगजेब ने कहा कि उनके मुवक्किल को गंभीर पीठदर्द है और उन्हें आराम की जरूरत है.

एफआईए वकील फारूक बाजवा ने छूट पर आपत्ति नहीं जतायी. तब अदालत ने छूट दे दी. बाजवा ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने प्रधानमंत्री के दूसरे बेटे सुलेमा के 19 बैंक खातों का रिकार्ड प्राप्त कर लिया है जबकि अन्य सात के रिकार्ड प्राप्त किये जाने हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सात सितंबर तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. उस दिन के लिए अदालत ने शहबाज और हमजा को आरोप निर्धारण के सिलसिले में तलब किया है.

अदालत को सौंपी गयी एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक जांच दल ने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का ‘पता ' लगाया है जिसके माध्यम से 2008-18 के दौरान 16.3 अरब रूपये का धनशोधन किया गया.


 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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