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This Article is From Jun 11, 2011

मुशर्रफ के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी

बेनजीर भुट्टो की हत्या से जुड़े मामले में रावलपिंडी की आतंकवादनिरोधी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के खिलाफ एक बार फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या से जुड़े  मामले में रावलपिंडी की आतंकवादनिरोधी अदालत (एटीसी) ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक बार फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दिसम्बर 2007 में बेनजीर भुट्टो की एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी। समाचार पत्र 'डॉन' के मुताबिक अदालत ने मुशर्रफ की सम्पत्ति की पूरी जानकारी मांगी है। इस मामले की सुनवाई अदियाला जेल में एटीसी के न्यायाधीश राणा निसार अहमद कर रहे हैं। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने अदालत से मुशर्रफ के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था। एफआईए ने अदालत से मुशर्रफ की सम्पत्ति जब्त करने का भी आग्रह किया था। सुनवाई के दौरान एफआईए के महानिदेशक मलिक इकबाल ने बेनजीर मामले में जांच अधिकारी बदलने का प्रयास करने के लिए अदालत से माफी मांगी। उन्होंने अदालत को बताया कि जांच अधिकारी खालिद रसूल अभी भी इस मामले की जांच की अगुवाई कर रहे हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख निर्धारित की है। गौरतलब है कि 30 मई को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुशर्रफ को इस मामले में सहयोग न करने के लिए 'भगोड़ा' घोषित कर दिया था। अदालत ने एफआईए के अनुरोध पर मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया था। सुरक्षा कारणों की वजह से इस मामले की सुनवाई अदियाला जेल में की गई।

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