नई दिल्ली:
गुजरात की मोदी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को बड़ा झटका देते हुए राज्यपाल की ओर से की गई लोकायुक्त की नियुक्ति को बरकरार रखा। अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका को बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया।
मोदी सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्यपाल कमला बेनीवाल ने सरकार से सलाह किए बिना जस्टिस आर ए मेहता को लोकायुक्त बनाकर असंवैधानिक काम किया है। पहले डिवीजन बेंच के दो जजों ने इस मामले में बंटा हुआ फैसला दिया था जिसके बाद ये मामला तीसरे जज के पास भेजा गया था।
मोदी सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्यपाल कमला बेनीवाल ने सरकार से सलाह किए बिना जस्टिस आर ए मेहता को लोकायुक्त बनाकर असंवैधानिक काम किया है। पहले डिवीजन बेंच के दो जजों ने इस मामले में बंटा हुआ फैसला दिया था जिसके बाद ये मामला तीसरे जज के पास भेजा गया था।
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