प्रतीकात्मक तस्वीर...
बगदाद:
इराक की एक अदालत ने जून 2014 के नरसंहार मामले में 40 लोगों को मौत की सजा सुनाई। यह नरसंहार तिकरित में जिहादियों और सैकड़ों सहयोगी उग्रवादियों ने किया था। एक बयान में यह जानकारी दी गई।
बगदाद की केन्द्रीय अपराध अदालत ने 'स्पेइचर' नरसंहार में संलिप्तता को लेकर 47 में से 40 लोगों को दोषी पाया। इस नरसंहार का नाम यहां पास के एक अड्डे के नाम पर पड़ा है, जहां पीड़ितों को मारने से पहले रखा गया था।
इराक कर न्यायपालिका के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार बायराकदार ने एक बयान में कहा, 'अदालत ने घटना में संलिप्तता के लिए 40 दोषियों को मौत की सजा सुनाई, जबकि सात को सबूत के अभाव में छोड़ दिया।' उन्होंने कहा कि सजा इराक के आतंकवाद निरोधक कानून के अनुच्छेद चार के अनुरूप दी गई।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
बगदाद की केन्द्रीय अपराध अदालत ने 'स्पेइचर' नरसंहार में संलिप्तता को लेकर 47 में से 40 लोगों को दोषी पाया। इस नरसंहार का नाम यहां पास के एक अड्डे के नाम पर पड़ा है, जहां पीड़ितों को मारने से पहले रखा गया था।
इराक कर न्यायपालिका के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार बायराकदार ने एक बयान में कहा, 'अदालत ने घटना में संलिप्तता के लिए 40 दोषियों को मौत की सजा सुनाई, जबकि सात को सबूत के अभाव में छोड़ दिया।' उन्होंने कहा कि सजा इराक के आतंकवाद निरोधक कानून के अनुच्छेद चार के अनुरूप दी गई।
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