
लाहौर:
पाकिस्तान में तय वक्त से ज़्यादा रहने के मामले में एक स्थानीय अदालत ने एक भारतीय नागरिक को साढ़े तीन महीने कैद की सज़ा सुनाई है.
रेहान-उर-रहमान को लाहौर के छावनी इलाके से पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था और देश में तय वक्फे से ज़्यादा वक्त तक ठहरने के मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
बताया जाता है कि उसके वीसा की मियाद दिसंबर के दूसरे हफ्ते में खत्म हो गई थी. गिरफ्तारी के बाद रहमान को बुधवार को छावनी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे वैध वीसा के बिना पाकिस्तान में रहने के मामले में साढ़े तीन महीने कैद की सज़ा सुनाई.
सजा की अवधि पूरी होने के बाद उसे भारत वापस भेज दिया जाएगा.
रेहान-उर-रहमान को लाहौर के छावनी इलाके से पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था और देश में तय वक्फे से ज़्यादा वक्त तक ठहरने के मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
बताया जाता है कि उसके वीसा की मियाद दिसंबर के दूसरे हफ्ते में खत्म हो गई थी. गिरफ्तारी के बाद रहमान को बुधवार को छावनी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे वैध वीसा के बिना पाकिस्तान में रहने के मामले में साढ़े तीन महीने कैद की सज़ा सुनाई.
सजा की अवधि पूरी होने के बाद उसे भारत वापस भेज दिया जाएगा.
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