विज्ञापन
This Article is From May 13, 2025

11 साल पहले फ्लाइट MH17 को मार गिराने के लिए रूस जिम्मेदार- UN का फैसला, 298 लोगों की गई थी जान

मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी. इसी बीच रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेनी बलों के बीच संघर्ष के दौरान यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

11 साल पहले फ्लाइट MH17 को मार गिराने के लिए रूस जिम्मेदार- UN का फैसला,  298 लोगों की गई थी जान
11 साल पहले फ्लाइट MH17 को मार गिराने के लिए रूस जिम्मेदार- UN का फैसला, 298 लोगों की गई थी जान

जुलाई 2014 में पूर्वी यूक्रेन के ऊपर से उड़ान भर रही मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट, MH17 को गिराने के लिए रूस जिम्मेदार था. यह फैसला संयुक्त राष्ट्र की एविएशन एजेंसी ने सुनाया है. इस पैसेंजर फ्लाइट को रूसी निर्मित मिसाइल द्वारा मार गिरा दिया गया था. फ्लाइट में सवार सभी 298 लोग मारे गए थे. हालांकि रूस ने हमेशा हवाई दुर्घटना के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार किया है.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को, संयुक्त राष्ट्र की काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (आईसीएओ) ने मतदान किया कि रूस अंतरराष्ट्रीय वायु कानून के तहत अपने दायित्वों को कायम रखने में विफल रहा. यह कानून कहता है कि देशों को "उड़ान भरते नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल से बचना" की आवश्यकता है.

रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी. इसी बीच रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेनी बलों के बीच संघर्ष के दौरान यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अधिकांश यात्री और चालक दल, 196 लोग, नीदरलैंड से थे. विमान में ऑस्ट्रेलिया के 38 लोग, 10 ब्रिटिश नागरिक, साथ ही बेल्जियम और मलेशियाई नागरिक भी थे.

संयुक्त राष्ट्र में यह मामला 2022 में ऑस्ट्रेलियाई और डच सरकारों द्वारा लाया गया था, जिन्होंने आईसीएओ के फैसले का स्वागत किया है. ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने एक बयान में कहा, "हम रूस से आह्वान करते हैं कि वह हिंसा के इस भयानक कृत्य के लिए अंततः अपनी जिम्मेदारी का सामना करे और अपने घृणित आचरण के लिए क्षतिपूर्ति करे." वहीं डच विदेश मंत्री, कैस्पर वेल्डकैंप ने कहा कि यह "सच्चाई स्थापित करने और न्याय और जवाबदेही हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" है.

उन्होंने कहा, यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट संदेश देता है: "देश बिना किसी दंड के अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते." गौरतलब है कि 2022 में, एक डच अदालत ने फैसला सुनाया कि एक रूसी-नियंत्रित समूह ने विमान को मार गिराया था. इस अदालत ने दो रूसियों और एक मास्को समर्थक यूक्रेनी नागरिक को उसकी अनुपस्थिति में हत्या का दोषी ठहराया था.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com