प्रतीकात्मक चित्र
काहिरा:
मिस्र की एक अदालत ने इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का 2013 में तख्तापलट करने के बाद एक आतंकी समूह बनाने के मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड नेता और कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक वागडी घोनिम को उसकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई.
काहिरा की आपराधिक अदालत ने तुर्की में रह रहे घोनिम और दो अन्य को मौत की सजा सुनाई. उन्हें 2003 से 2015 के बीच अवैध प्रकोष्ठ बनाने का दोषी पाया गया, जिसने संविधान एवं देश की संस्थानों में बाधा डाली तथा नागरिकों पर हमले किए और सुरक्षाबलों के खिलाफ हिंसा को उकसाने का काम किया.
पांच अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें से दो हाजिर नहीं थे. मुर्सी के कट्टर समर्थक घोनिम (66) ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि वह 2001 से मिस्र में नहीं रहे हैं.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
काहिरा की आपराधिक अदालत ने तुर्की में रह रहे घोनिम और दो अन्य को मौत की सजा सुनाई. उन्हें 2003 से 2015 के बीच अवैध प्रकोष्ठ बनाने का दोषी पाया गया, जिसने संविधान एवं देश की संस्थानों में बाधा डाली तथा नागरिकों पर हमले किए और सुरक्षाबलों के खिलाफ हिंसा को उकसाने का काम किया.
पांच अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें से दो हाजिर नहीं थे. मुर्सी के कट्टर समर्थक घोनिम (66) ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि वह 2001 से मिस्र में नहीं रहे हैं.
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