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This Article is From Apr 14, 2016

चीन में समलैंगिक विवाह को अदालत ने नकारा, जोड़े ने कहा- फैसले के खिलाफ अपील करेंगे

चीन में समलैंगिक विवाह को अदालत ने नकारा, जोड़े ने कहा- फैसले के खिलाफ अपील करेंगे
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर...
बीजिंग: चीन में अपनी तरह के पहले मामले में बुधवार को एक न्यायाधीश ने एक समलैंगिक जोड़े को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 'बीबीसी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुन वेनलिन और हू मिंगलियांग ने अपने विवाह का पंजीकरण न करने पर चांगशा शहर के अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था।

चीन कानूनी तौर पर समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करता है, लेकिन वहां लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल तथा ट्रांसजेंडर मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है।

27 वर्षीय सु तथा 37 वर्षीय हु जिस वक्त अदालत में दाखिल हुए, उनके सैकड़ों समर्थक अदालत के बाहर खड़े थे। अधिकारियों ने केवल 100 समर्थकों को ही अंदर जाने की अनुमति दी।

सुनवाई शुरू होने के कुछ घंटों बाद अदालत ने मामले को खारिज कर दिया। समलैंगिक जोड़े के वकील शी फुनोंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि फैसला दोनों के खिलाफ होगा, लेकिन मामले के इतनी जल्दी खारिज होने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, 'यह चीन के कानूनों की भावना के खिलाफ है।' सुन ने कहा कि वे अदालत के बुधवार के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

दोनों व्यक्तियों ने बीते साल जून में अपने विवाह का पंजीकरण कराने का प्रयास किया था और दिसंबर में मामला दायर किया। सुन ने कहा कि पुलिस उन्हें मामला वापस लेने को कहने के लिए उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा, 'विवाह कानून में एक पुरुष व एक स्त्री नहीं, बल्कि एक पति व एक पत्नी की चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसे केवल अलग-अलग लिंग वालों के लिए ही नहीं, बल्कि समान लिंग के अर्थ में भी लिया जाना चाहिए।'

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