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This Article is From Aug 03, 2017

ऑस्ट्रेलियाई महिला को कम्बोडिया में सरोगेसी मामले में डेढ़ साल जेल की सजा

क्लीनिक पर काम करने वाले कंबोडियाई नागरिक समृत चक्रया (35) और पेट रिथी (28) को भी 18 महीने की जेल हुई और 20 लाख रियल जुर्माना लगाया गया. 

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ऑस्ट्रेलियाई महिला को कम्बोडिया में सरोगेसी मामले में डेढ़ साल जेल की सजा
प्रतीकात्मक चित्र
नोम पेन्ह: आजकल सरोगेसी का चलन समाज में आता जा रहा है. कई लोग जो माता-पिता नहीं बन सकते हैं वह इसके जरिए संतान सुख का लाभ ले रहे हैं. लेकिन, कम्बोडिया की एक अदालत ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की टैमी डेविस चार्ल्स को सरोगेसी क्लीनिक चलाने के आरोप में डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई है क्योंकि देश में यह प्रतिबंधित है.

समाचार एजेंसी एफे न्यूज के मुताबिक, न्यायाधीश सोर लिन्ना ने 49 वर्षीय डेविस-चार्ल्स पर दस्तावेजों में हेरफेर करने और गर्भवती महिला व दत्तक माता-पिता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए 40 लाख रियल (978 डॉलर) का जुर्माना भी लगाया. 

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क्लीनिक पर काम करने वाले कंबोडियाई नागरिक समृत चक्रया (35) और पेट रिथी (28) को भी 18 महीने की जेल हुई और 20 लाख रियल जुर्माना लगाया गया. 
VIDEO : सरोगेसी पर करीना

कंबोडियाई सरकार द्वारा सरोगसी को अवैध घोषित किए जाने के कुछ हफ्ते बाद तीनों आरोपी नवंबर 2016 में गिरफ्तार हुए थे.

 
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