
पाकिस्तान सरकार ने कहा कि साल 2007 में आपातकाल लगाने को लेकर पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वह अदालत का रुख करेगी।
गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जांच समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि मुशर्रफ खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 6 (घोर राष्ट्रद्रोह) के तहत प्रक्रिया आरंभ की जाए।’ उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कल से आरंभ होगी और सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
निसार ने कहा कि एक आयोग के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख करेगी और कल से ही एक सरकारी अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान की जनता और संविधान के खिलाफ अपराध किया है।
गृह मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि किसी को, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी माफी नहीं दी जा सकती। मुशर्रफ (70) को फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों से जमानत मिल चुकी है।
जानकारों का कहना है कि मुशर्रफ को घोर राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है।
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