प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले वर्ष चिकित्सकीय लापरवाही के कारण इंडोनेशिया में एक व्यक्ति की मौत के लिए कथितरूप से जिम्मेदार भगोड़े अमेरिकी नागरिकी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. नागरिक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसे बंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने 57 वर्षीय रंडाल जॉन कैफर्टी की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी को 29 सितंबर को बंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था.
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अदालत ने विदेश मंत्रालय की ओर से पेश वकील एन के मट्टा की उस याचिका पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि केन्द्र सरकार को इंडोनेशिया की ओर से कैफर्टी के खिलाफ औपचारिक प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त हुआ है. कैफर्टी को इंडोनेशिया के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया है. उस पर इंडोनेशिया में अनेक अपराध करने के साथ ही बिना उपयुक्त लाइसेंस के स्वास्थ्यकर्मी के रूप में काम करने और चिकित्सकीय लापरवाही बरतने का आरोप भी शामिल है इसके चलते एक मरीज की मौत हो गई थी.
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भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रत्यर्पण संधि 2011 में हुई थी.
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अदालत ने विदेश मंत्रालय की ओर से पेश वकील एन के मट्टा की उस याचिका पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि केन्द्र सरकार को इंडोनेशिया की ओर से कैफर्टी के खिलाफ औपचारिक प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त हुआ है. कैफर्टी को इंडोनेशिया के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया है. उस पर इंडोनेशिया में अनेक अपराध करने के साथ ही बिना उपयुक्त लाइसेंस के स्वास्थ्यकर्मी के रूप में काम करने और चिकित्सकीय लापरवाही बरतने का आरोप भी शामिल है इसके चलते एक मरीज की मौत हो गई थी.
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