
पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार. (फाइल फोटो)
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कोर्ट ने इशहाक डार को 14 नवंबर को पेश होने को कहा
कोर्ट में पेश नहीं होने पर 50 लाख की जमानत राशि होगी जब्त
कोर्ट में डार के वकील ने कहा कि वह लंदन में इलाज करा रहे
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डार के खिलाफ मामला राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने उच्चतम न्यायालय के गत 28 जुलाई के उस आदेश के मद्देनजर दायर किया है, जिसमें नवाज शरीफ को पनामा पेपर घोटाला मामले में प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया गया था. एनएबी ने शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों और वित्त मंत्री डार के खिलाफ इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार और धनशोधन के लिए तीन मामले दायर किए थे. ये मामले शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिये जाने के कुछ सप्ताह बाद दायर किए गए थे.
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न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने 67 वर्षीय डार को 14 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई पर अपने जमानतदार के साथ पेश होने का आदेश दिया. कोर्ट ने साथ ही चेतावनी दी कि अगर वह पेश नहीं हुए तो 50 लाख रुपये की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी. एनएबी अभियोजक ने डार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत पर दबाव डाला, लेकिन अदालत ने जमानती गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखते हुए अर्जी खारिज कर दी.