
प्रतीकात्मक तस्वीर
बीजिंग:
दक्षिण चीन के शेनझेन में कूड़े का भारी ढेर लगाने में लापरवाही और संलिप्तता के मामले में 45 लोगों समेत कई अधिकारियों को 20 साल तक के कारावास की सजा दी गयी है. कूड़े के ढेर के ढहने के कारण 73 लोगों की मौत हो गई थी. दिसंबर 2015 में संज्ञान में आये इस घटना में चार व्यक्ति लापता भी हो गये थे. सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 26 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच तीन अदालतों में पेश किया गया और शुुक्रवार को उन्हें सजा सुनाई गई.
अधिकतर लोग ‘होंग आव लैंडफिल -दि यिक्सियनग्लोंग कंपनी’ के थे. यह कंपनी कूड़ा फेंकने वाले स्थानों और स्थानीय प्रबंधन का कार्य करती है. सभी संदिग्धों ने शेनझेन में नानशान जिले और बाओन जिले की इंटरमीडियट पीपुल्स कोर्ट में अपने बचाव की कोशिश की थी. शेनझेन यिक्सियनग्लोंग के मालिक लोंग रेनफू को रिश्वतखोरी और लापरवाही के लिये 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी और 15 लाख डालर का जुर्माना भी लगाया गया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अधिकतर लोग ‘होंग आव लैंडफिल -दि यिक्सियनग्लोंग कंपनी’ के थे. यह कंपनी कूड़ा फेंकने वाले स्थानों और स्थानीय प्रबंधन का कार्य करती है. सभी संदिग्धों ने शेनझेन में नानशान जिले और बाओन जिले की इंटरमीडियट पीपुल्स कोर्ट में अपने बचाव की कोशिश की थी. शेनझेन यिक्सियनग्लोंग के मालिक लोंग रेनफू को रिश्वतखोरी और लापरवाही के लिये 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी और 15 लाख डालर का जुर्माना भी लगाया गया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं