पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में HC ने उन्हें राहत दी है, कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर 22 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू हो सकेगी. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि अधिकारियों को पहले यहीं रोककर उनसे निपटा जाएगा, उसके बाद में उनका तबादला होने दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने इस मामले में अब्बास के खिलाफ कार्रवाई की थी, इस मामले में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.अब्बास अंसारी की याचिका में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी गई है और इसे रद्द किए जाने की अपील की गई है.
गौरतलब है कि अब्बास मऊ सदर सीट से विधायक हैं. उन्होंने चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह को पराजित किया था. 30 साल के अब्बास पेशेवर शूटर हैं और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं.
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