मेरठ में प्रशासन ने गो तस्कर की छह करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की

मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने बताया कि अकबर बंजारा के खिलाफ पूर्व में थाना फलावदा में एक मामला दर्ज किया गया था. उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी.

मेरठ में प्रशासन ने गो तस्कर की छह करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की

पुलिस के मुताबिक अकबर बंजारा के खिलाफ पूर्व में थाना फलावदा में एक मामला दर्ज किया गया था. (प्रतीकात्मक)

मेरठ (उप्र):

मेरठ में पुलिस ने सोमवार को अदालत के आदेश पर गोतस्कर अकबर बंजारा की करीब छह करोड़ रुपये मूल्‍य की एक संपत्ति कुर्क की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई से पहले संबंधित कोठी के बाहर नोटिस भी चस्‍पा किया गया था.अधिकारियों के अनुसार सोमवार को क्षेत्राधिकारी (मवाना) और नायब तहसीलदार (सदर मेरठ) की मौजूदगी में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में बंजारा की संपत्ति कुर्क की गई.

मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने बताया कि अकबर बंजारा के खिलाफ पूर्व में थाना फलावदा में एक मामला दर्ज किया गया था. उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी. उन्होंने बताया कि लगातार इस गिरोह की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है. सजवान ने बताया कि पिछले साल असम में मुठभेड़ में बंजारा मारा गया था.

उल्लेखनीय है कि गौ तस्कर अकबर बंजारा और सलमान 19 अप्रैल 2022 को असम में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे. अकबर बंजारा पर असम में दो लाख रुपये का इनाम घोषित था. गैंगस्टर अधिनियम के तहत जांच में बंजारा के पास अवैध तरीके से हासिल की गयी संपत्ति का पता चला. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)