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मासूम आरव के कातिल को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, डेढ़ साल के मासूम की पटकर की थी हत्या

इस मामले में फिरोजाबाद पुलिस ने जांच में तेजी दिखाते हुए 6 दिन में चार्जशीट फाइल की. पुलिस के एक्शन के बाद अब अदालत ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 40 दिनों के भीतर ही आरोपी को सजा सुना दी है.

मासूम आरव के कातिल को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, डेढ़ साल के मासूम की पटकर की थी हत्या
फिरोजाबाद मर्डर केस में आरोपी को फांसी
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नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेढ़ साल के मासूम की बेरहमी से हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी शख्स को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 40 दिन में इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई के दौरान जिला जज ने आरोपी जितेंद्र पाठक को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है. खास बात ये है कि इस मामले में पुलिस ने भी तेजी से काम करते हुए 6 दिन में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी. 

अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह न्यायालय में पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान दर्ज कराया गया. सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. आरोपी को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया. निर्णय सुनाए जाने के बाद आरोपी अदालत के भीतर ही खुद को थप्पड़ मारने लगा. इस मामले को लेकर शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में बेहद तत्परता से विवेचना पूरी कर समयबद्ध तरीके से चार्जशीट दाखिल की. अदालत में अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, इसके आधार पर ही आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है. 

आपको बता दें कि ये घटना इसी साल 30 मई की है. फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित यादव कॉलोनी में आरोपी जितेंद्र पाठक ने बच्चे को सड़क पर पटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसने सभी को झकझोर रख दिया था. 

इस मामले में गुरुवार को जिला जज ने अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दे दिया था. जबकि शुक्रवार की दोपहर जिला एवं सत्र न्यायालय फिरोजाबाद में आरोपी को पेश किया गया. अदालत ने सुनवाई के दौरान सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर जितेंद्र पाठक उर्फ विराज को फांसी की सजा सुनाई है. 

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