- संभल में प्रशासन ने अवैध मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त किया है, जिनका निर्माण सरकारी जमीन पर था
- गांव वालों ने खुद ही अवैध मस्जिद के बड़े हिस्से को प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही तोड़ना शुरू कर दिया था
- प्रशासन ने तीन बुलडोजर से लगभग एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर बने अवैध मदरसे को भी ध्वस्त किया है
उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर मस्जिद पर प्रशासन बुलडोजर चला. इस बुलडोजर एक्शन के दौरान प्रशासन ने यहां बने दो अवैध मस्जिद और एक मदरसे को ढाह दिया. अवैध मस्जिद को लेकर प्रशासन कुछ समय पहले से ही गांव वालों को आगाह कर रहा था. यही वजह थी कि एक अवैध मस्जिद को ढहाने का काम खुद गांववालों ने कुछ समय पहले शुरू किया था. इस मस्जिद को तोड़ने जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दो में से एक अवैध मस्जिद को गांववाले काफी हद तक गिरा चुके थे.
इस मलबे को हटाने के बाद प्रशासन की टीम आगे बने एक अवैध मदरसे को भी तोड़ने पहुंची. ढोल पिटवाकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुनादी भी कराई गई. प्रशासन ने तीन बुलडोजरों से करीब 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मदरसे को ढाह दिया है. साथ ही संभल के रावा बुजर्ग में अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया है. प्रशासन ने इस कार्रवाई के बाद 2.5 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया है.
आधी रात जब खुद ही हथौड़ा चलाने लगे लोग
संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे को ढहाने के लिए प्रशासन की तरह से 4 जनवरी की तारीख तय की गई थी. यहां के लोगों में प्रशासन के बुलडोजर का खौफ इतना था कि वो सुबह होने का इंतजाम किए बगैर रात से ही अवैध निर्माण को गिराने के लिए खुद ही हथौड़ा चलाने लगे. लोगों ने मस्जिद के एक बड़े हिस्से को खुद ही तोड़कर गिरा दिया था. लोगों द्वारा मस्जिद को गिराए जाने पर स्थानीय तहसीलदार ने कहा कि ये अच्छी बात है कि अगर लोग खुद ही अवैध निर्माण को गिराने के लिए आगे आ रहे हैं.
जिन मस्जिद और मदरसे को गिराया वो सरकारी जमीन पर थे
प्रशासन से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रशासन ने जिस मस्जिद और मदरसे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है वो सरकारी जमीन पर बने थे. प्रशासन के अनुसार मुतवल्ली हाजी शमीम पर 439 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाने का आरोप था. 2018 में दाखिल रिपोर्ट के बाद तहसीलदार न्यायालय में सालों तक इस मामले में सुनवाई चली. तमाम तरह के सबूतों को देखने और एक लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इस जमीन को सरकारी जमीन माना और मुतवल्ली को बेदखल करने का फैसला सुनाया था. इसी फैसले के तहत प्रशासन ने ये कार्रवाई की है.
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