डॉं. कफील अहमद खान. (फाइल फोटो)
इलाहाबाद:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपी डॉक्टर कफील अहमद को जमानत दे दी. बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के चलते कई बच्चों की मौत होने के मामले में डॉक्टर कफील अहमद को गिरफ्तार किया गया था. वह करीब सात महीने से जेल में थे.
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने डॉक्टर कफील अहमद और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह जमानत दी. गौरतलब है कि ऑक्सीजन आपूर्ति में कथित रूप से बाधा उत्पन्न होने के चलते 10-11 अगस्त, 2017 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी.
VIDEO : डॉ. कफील के परिवार ने लगाए कई आरोप
पिछले वर्ष, एसटीएफ ने डॉक्टर कफील अहमद को कलेसर के निकट सहजांवा में उस समय गिरफ्तार किया था जब वह गोरखपुर जा रहे थे. डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) का नोडल अधिकारी थे. डॉक्टर कफील को जमानत देते हुए अदालत ने उनपर कई शर्ते लगाईं और कहा कि वह किसी रिकॉर्ड या दस्तावेज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने डॉक्टर कफील अहमद और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह जमानत दी. गौरतलब है कि ऑक्सीजन आपूर्ति में कथित रूप से बाधा उत्पन्न होने के चलते 10-11 अगस्त, 2017 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी.
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पिछले वर्ष, एसटीएफ ने डॉक्टर कफील अहमद को कलेसर के निकट सहजांवा में उस समय गिरफ्तार किया था जब वह गोरखपुर जा रहे थे. डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) का नोडल अधिकारी थे. डॉक्टर कफील को जमानत देते हुए अदालत ने उनपर कई शर्ते लगाईं और कहा कि वह किसी रिकॉर्ड या दस्तावेज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
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