एक दुकान या रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस सिलेंडर के इस्तेमाल करने के नियम बनाए गए हैं. वहीं दुकान या रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस को स्टोरेज करने का नियम बनाया गया है. नियमों के तहत बिना किसी विशेष अतिरिक्त लाइसेंस के एक व्यावसायिक परिसर में सामान्य तौर पर अधिकतम 100 किलोग्राम यानी 5 सिलेंडर तक एलपीजी गैस ही स्टोर करने की अनुमति होती है. इससे ज्यादा स्टोरेज के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है. 5 सिलेंडर से अधिक एलपीजी गैस रखने पर पेट्रोलियम एंड विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) का स्टोरेज लाइसेंस और स्थानीय प्रशासनिक मंजूरी की आवश्यकता होती है.
लाइसेंस की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप गैस एजेंसी डीलर (LPG Distributor) बनना चाहते हैं या फिर अपने किसी व्यापार जैसे होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई या फैक्ट्री के लिए LPG स्टॉक करना चाहते हैं. अगर आप एक सामान्य व्यावसायिक उपयोग के लिए सिलेंडर रखना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस और नियमों का पालन करना होगा.
PESO स्टोरेज लाइसेंस
अगर आप अपनी दुकान में 100 किलोग्राम से अधिक यानी 5 या उससे अधिक कमर्शियल LPG सिलेंडर गैस स्टोर करते हैं, तो गैस सिलेंडर नियम 2016 के तहत PESO से स्टोरेज लाइसेंस लेना अनिवार्य है. PESO लाइसेंस लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ साइट का लेआउट प्लान जिसमें इमारत की सुरक्षा दर्शाई गई हो. दुकान के मालिकाना हक के कागजात या वैध रेंट या लीज एग्रीमेंट, कंपनी का पैन कार्ड, GST सर्टिफिकेट और ट्रेड लाइसेंस जरूरी है. इसके अलावा फायर NOC, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस विभाग का नो-ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी है.
आवेदन जमा होने के बाद PESO के अधिकारी आपकी दुकान/गोदाम पर आकर सुरक्षा मानकों, वेंटिलेशन और आपातकालीन सुविधाओं की बारीकी से जांच करते हैं. अधिकारियों के संतुष्ट होने और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आपका PESO स्टोरेज लाइसेंस मंजूर कर दिया जाता है. यह लाइसेंस आमतौर पर 3 से 5 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसे एक्सपायरी से पहले रिन्यू कराना आवश्यक है.
अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन से NOC
कमर्शियल गैस रखने के लिए स्थानीय फायर स्टेशन से सुरक्षा प्रमाण पत्र यानी फायर NOC लेना सबसे पहला और जरूरी कदम है. इसकी भी फिजिकल जांच होती है. इसके अलावा आपके इलाके के जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस विभाग से NOC लेनी होती है, जो दुकान की सुरक्षा जांच के बाद अनुमति दी जाती है..
स्थानीय निकाय से ट्रेड लाइसेंस
किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्थानीय प्रशासन से ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होती है. इसके लिए नगर निगम या स्थानीय निकाय में ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है. दस्तावेजों की जांच के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है.
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