वोटर कार्ड (Voter Card) हर नागरिक का जरूरी दस्तावेज है,जो न सिर्फ आपकी पहचान साबित करता है बल्कि आपको मतदान का हक देता है. इसके बिना आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते. अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) है, तो आप अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं. हालांकि, वोटर कार्ड न हो तो भी आप वोट डाल सकते हैं बशर्ते आपका नाम वोटर लिस्ट (Voter list) में हो.
वोटर लिस्ट से नाम कट जाने पर क्या करें?
वोट डालने के लिए आपका नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट (Voter list) में होना जरूरी होता है. तब ही आप अपना वोट डाल पाएंगे. अगर किस वजह से वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है. यहां हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति में क्या करना होगा, कैसे आवेदन करें, प्रक्रिया क्या है और अगर कोई परेशानी हो तो कहां शिकायत दर्ज करें.
ऑनलाइन शिकायत करने के लिए अपनाएं ये तरीका
वोटर लिस्ट से नाम कट जाने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए नीचे बताए स्टेप्स फॉलो करें.
- सबसे पहले आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की ऑफिशियल साइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा.
- इसके बाद ‘Register Complaint' या ‘Share Suggestion' के सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा.
- फिर Register Complaint' पर क्लिक करें.
- इन स्टेप्स के बाद आपको वहां अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा. अगर पहले से आपका अकाउंट है तो उसमें लॉगिन करें.
- अब आखिरी स्टेप में आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिलेगी मदद
अगर आपको प्रक्रिया में कोई दिक्कत होती है, तो आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है और आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. आप चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने क्षेत्र के ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) से मदद ले सकते हैं. इसके अलावा, किसी भी गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्ज कराई जा सकती है.
BLO से कर सकते हैं शिकायत
अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (Booth level officer) यानी BLO से भी मिल सकते हैं. शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म 6 भरकर उन्हें देना होगा. इसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में फिर से जोड़ दिया जाएगा. नाम जुड़ जाने के बाद आप अपना वोट दे पाएंगे.
एरिया बदलने के बाद नई लिस्ट में कैसे जुड़वाएं अपना नाम?
कई बार लोग अपना घर बदल लेते हैं. अगर आपने भी एक ही शहर में रहते हुए अपना एरिया बदल लिया है, तो सबसे पहले आपको पुराने एरिया की वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाना होगा. फिर आपको फॉर्म 7 भरना होगा, जिसे आप ऑनलाइन इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद अपने आइडेंटिटी प्रूफ (Identity Proof) और एड्रेस प्रूफ (Address Proof) के साथ अपने फॉर्म को अटैच करके BLO के पास जाकर जमा कर दें. ऐसा करने के बाद आपका नाम जिस नए एरिया में आप रहने लगें हैं उसकी वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा.
वोट डालना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य
इस तरह से आप सही जानकारी और सही तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ सकते हैं और अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सकते हैं. बता दें कि वोट डालना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों है. इसलिए, यह जरूरी है कि आपके पास वैध वोटर कार्ड हो और समय रहते आप सुनिश्चित करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है. इसलिए, समय पर अपना वोटर कार्ड बनवाएं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें.
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