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UPS वालों को अब मिलेगा OPS जैसा फायदा! रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी पर सरकार का बड़ा फैसला

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का ऑप्शन चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के तहत उपलब्ध थे.

UPS वालों को अब मिलेगा OPS जैसा फायदा! रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी पर सरकार का बड़ा फैसला
Unified Pension Scheme Death Gratuity: अब UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के लिए पात्र हैं.
नई दिल्ली:

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. UPS का ऑप्शन चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के तहत उपलब्ध थे.केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुष्टि की है कि यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अनुसार रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी लाभ मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा  कि सरकार ने UPS में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा.  

सरकारी कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे मांग

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आवश्यक मांग को पूरा करता है और रिटायरमेंट बेनिफिट में समानता लाता है. नया प्रावधान नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत सभी कैटेगरी के कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है.

UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट

DoPPW (Department of Pension and Pensioners) ने बुधवार को एक अलग आदेश जारी किया, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के मुताबिक रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के लिए पात्र हैं.

DoPPW के सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने पीटीआई को बताया, "यह आदेश किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर OPS में वापस जाने का विकल्प देता है. सरकार का यह फैसला NPS और OPS पेंशनरों के बीच समानता लाता है और ऐसे कर्मचारी 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी के लिए भी पात्र होंगे.

बता दें कि अभी तक UPS का विकल्प चुनने के बाद अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है, तो उस हालात से निपटने का कोई उपाय नहीं था. लेकिन सरकार के नए निर्देश के बाद अब ऐसा नहीं होगा.

कर्मचारी UPS की ओर कर सकते हैं रुख

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉई फेडरेशन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल (Manjeet Singh Patel) ने इस आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए इसे सरकार की एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पहल बताया. उनके मुताबिक, UPS में डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों को काफी मदद मिलेगी. इसलिए, अब बहुत सारे कर्मचारी UPS का विकल्प चुनेंगे.

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