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दिल्ली में आज से होगा SIR, जानें आपको क्या करना होगा और कौन-सी तारीख हैं जरूरी

आज यानी 30 जून से चुनाव आयोग ने दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू कर दिया है. इसका मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह सही और अपडेट करना है. आइए जानते हैं इस दौरान आपको क्या करना होगा-

दिल्ली में आज से होगा SIR, जानें आपको क्या करना होगा और कौन-सी तारीख हैं जरूरी
क्या है SIR और क्यों हो रहा है?
(P.C- NDTV)

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. चुनाव आयोग ने राजधानी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की शुरुआत कर दी है. इस अभियान का मकसद यह है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ पात्र लोगों के नाम रहें और गलत या पुराने रिकॉर्ड हटाए जा सकें. इसलिए दिल्ली के हर रजिस्टर्ड वोटर को इस प्रोसेस में हिस्सा लेना जरूरी होगा.

क्या है SIR और क्यों हो रहा है?

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चुनाव आयोग का वेरिफिकेशन अभियान है. इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हर घर जाकर वोटर की जानकारी चेक करेंगे. इस अभियान का उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह सही और अपडेट करना है. इसके जरिए 18 साल या उससे अधिक उम्र के सभी पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा. वहीं, जिन लोगों की मौत हो चुकी है, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं या जो वोटर बनने के पात्र नहीं हैं, उनके नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे.

आपको क्या करना होगा?

दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे. वे आपको एन्युमरेशन फॉर्म की दो कॉपी देंगे. एक कॉपी भरकर बीएलओ को देनी होगी, जबकि दूसरी कॉपी रिसीविंग के तौर पर अपने पास रखनी होगी.  अगर बीएलओ पहली बार आने पर आपको घर पर नहीं मिलते हैं, तो वे कम से कम तीन बार दोबारा आएंगे. घर बंद होने पर फॉर्म घर पर छोड़ दिया जाएगा.

किन कारणों से कट सकता है वोटर लिस्ट से नाम?

अगर बीएलओ तीन बार आने के बाद भी आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, आपने घर बदल लिया है लेकिन वोटर रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया, आपका नाम दो जगह दर्ज है या आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है.

2002 के बाद दिल्ली आए हैं तो क्या करें?

अगर आप साल 2002 के बाद दिल्ली में रहने आए हैं, तो फॉर्म भरते समय अपने पुराने राज्य की जानकारी भी देनी होगी. यानी जहां पहले आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था. अगर पुरानी वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है, तो माता-पिता या दादा-दादी के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भी जानकारी दी जा सकती है. अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, तो 5 अगस्त के बाद फॉर्म- 6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है.

ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म

अगर आप चाहें तो एन्युमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं. इसके लिए https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट या ECINET ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी बीएलओ आपके घर आकर जानकारी का सत्यापन करेंगे.

ये तारीखें जरूर रखें याद

फेजतारीख
घर-घर सर्वे और फॉर्म भरने का काम30 जून से 29 जुलाई 2026
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी5 अगस्त 2026
दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 
दावे और आपत्तियों का निपटारा5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026
अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी7 अक्टूबर 2026

अगर आपको इस प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी आती है, तो अपने BLO से संपर्क करें. इसके अलावा 1950 वोटर हेल्पलाइन, ECINET ऐप या https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट के जरिए भी मदद ली जा सकती है.

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