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15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर, पतंग और हवाई वस्तुएं उड़ाने पर लगी रोक

स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली के सेंट्रल जिले में पतंग और अन्य हवाई वस्तुएं उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. 

15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर, पतंग और हवाई वस्तुएं उड़ाने पर लगी रोक
दिल्ली में पतंग और हवाई वस्तुएं उड़ाने पर रोक लगी है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सेंट्रल जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों और सार्वजनिक सभाओं के आसपास पतंग उड़ाने सहित किसी भी तरह की हवाई वस्तु उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लिया गया फैसला

दिल्ली पुलिस के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के दौरान बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हैं. ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही या संदिग्ध गतिविधि सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है. इसी कारण कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश लागू किया गया है. पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी होता है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

कार्यक्रम स्थलों के आसपास नहीं उड़ सकेगी पतंग

आदेश के तहत सेंट्रल जिले में जहां भी स्वतंत्रता दिवस समारोह, ध्वजारोहण कार्यक्रम या सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाएंगी, वहां और उसके आसपास पतंग उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके साथ ही किसी भी अन्य हवाई वस्तु को उड़ाने की भी अनुमति नहीं होगी. हालांकि यदि किसी विशेष गतिविधि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई है, तो निर्धारित शर्तों के तहत छूट दी जा सकती है.

लोगों और आयोजकों को दिए गए निर्देश

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि समारोह के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक शांति, सुरक्षा या यातायात व्यवस्था प्रभावित हो. सभी नागरिकों, संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आयोजन समितियों को पुलिस तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. पुलिस का मानना है कि सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने से कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सकेंगे.

16 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 16 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा. हालांकि परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन इसे पहले भी वापस ले सकता है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित एसीपी और थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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