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LPG, FD और ITR समेत एक सितंबर से बदल जाएंगे ये 7 नियम, जानें आप पर क्या होगा असर

एक सितंबर से आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत इंटरनेशनल ट्रैवल में इमिग्रेशन प्रोसेस के नए नियम से लेकर LPG ई-केवाईसी की आखिरी तारीख, ITR फाइलिंग और बैंक एफडी के नए नियम बदल जाएंगे. जानिए इन बदलावों का आपकी जेब और लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ेगा.

LPG, FD और ITR समेत एक सितंबर से बदल जाएंगे ये 7 नियम, जानें आप पर क्या होगा असर
1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम; LPG ई-केवाईसी, इमिग्रेशन और ITR से लेकर आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर.
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  • एक सितंबर से एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन स्टाम्प नहीं लगेगा, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी.
  • घरेलू LPG कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, अन्यथा सब्सिडी और सिलेंडर सप्लाई प्रभावित होगी.
  • एक सितंबर से LPG, ATF की कीमतों में बदलाव होंगे, जो घरेलू बजट और यात्रा खर्चों को प्रभावित कर सकते हैं.

Rules Changing From September First: अगस्त का महीना खत्म होने के साथ ही एक सितंबर से कई अहम प्रशासनिक, वित्तीय और यात्रा संबंधी नियम बदलने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आपकी दैनिक जीवन, बचत और घरेलू बजट पर पड़ेगा.

दरअसल, बैंकिंग, गैस सिलेंडर बुकिंग, इमिग्रेशन प्रोसेस और इनकम टैक्स जैसे क्षेत्रों में लागू हो रहे इन नियमों के तहत कई काम समय सीमा के भीतर पूरे करने जरूरी हैं. यदि आप पेनल्टी या असुविधा से बचना चाहते हैं, तो सितंबर की शुरुआत से पहले इन 7 बड़े बदलावों की पूरी जानकारी जरूर रख लें.

बोर्डिंग पास पर नहीं लगेगा इमिग्रेशन स्टाम्प

एक सितंबर से भारत से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर बड़ी सुविधा मिलने जा रही है. दरअसल, अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक अब इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर भौतिक स्टाम्प लगवाने की जरूरत नहीं होगी. यात्री अपने मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास (e-Boarding Pass) या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इससे बोर्डिंग पास पर स्टाम्प धुंधला होने या खोने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और इमिग्रेशन में लगने वाला समय भी कम होगा.

LPG ई-केवाईसी 

घरेलू एलपीजी गैस (LPG Cylinder) का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 31 अगस्त तक का समय बेहद अहम है. दरअसल, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी कराने की समय सीमा 31 अगस्त तय कर रखी है. अगर आप समय पर आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो 1 सितंबर से घरेलू दर पर मिलने वाली सब्सिडी या सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ सकता है.

LPG, ATF, CNG और PNG भी नई दरें होंगी जारी

हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 सितंबर को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडरों के नए दाम जारी करेंगी. इससे पहले 1 अगस्त को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर में 202 रुपये की बड़ी कटौती की गई थी, जबकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखी गई थीं. इसके अलावा, महीने की शुरुआत में ही विमान ईंधन (ATF) के साथ-साथ CNG और PNG की नई दरें तय की जाती हैं. लिहाजा, एक सितंबर को जारी होने वाले एटीएफ के नए दामों का सीधा प्रभाव हवाई यात्रा के किरायों पर पड़ेगा.

ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख

व्यापार या व्यवसाय से आय अर्जित करने वाले टैक्सपेयर्स यानी जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है. उनके लिए मूल्यांकन वर्ष 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है. ये करदाता फॉर्म 3 और 4 का उपयोग करके अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं. समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है.

क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और नियमों में फेरबदल

1 सितंबर 2026 से अमेरिकन एक्सप्रेस भारत में प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले माइलस्टोन रिवॉर्ड्स में कटौती कर रहा है. इसके तहत 1.9 लाख रुपये के खर्च पर मिलने वाले 7,500 अतिरिक्त मेंबरशिप पॉइंट्स बंद हो जाएंगे, हालांकि 4 लाख के माइलस्टोन पॉइंट्स यथावत रहेंगे. इसके साथ ही, एक्सिस बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों और शर्तों में संशोधन किया है, जो 28 अगस्त 2026 से लागू हो चुके हैं.

चीनी भंडारण पर सरकारी शिकंजा

बढ़ती कीमतों को थामने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने चीनी के थोक खरीदारों पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है. यह पाबंदी एक सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. हर महीने 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी की खपत करने वाले व्यवसायों को अब अधिकतम 15 दिनों की आवश्यकता के बराबर ही स्टॉक रखने की अनुमति होगी.

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बैंक एफडी में आएगी पारदर्शिता

बैंकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के तहत बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नियमों में बदलाव तय किए गए हैं. इसके तहत एक सितंबर को बैंकों को 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बल्क एफडी पर रोजाना सुबह 10:10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर ब्याज दरें सार्वजनिक करनी होंगी. हालांकि, यह पारदर्शी नियम 1 अक्टूबर 2026 से पूर्ण रूप से लागू होगा.

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