31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ लें, SEBI की चेतावनी, वरना हो जाएगी ये दिक्कत

सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.

31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ लें, SEBI की चेतावनी, वरना हो जाएगी ये दिक्कत

नई दिल्ली:

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सभी निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारू लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ लें. सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2022 में एक परिपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आवंटित पैन को 31 मार्च 2023 तक आधार से नहीं जोड़ा गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा.

सेबी ने कहा, ''चूंकि पैन प्रमुख पहचान संख्या है और प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है, इसलिए सभी पंजीकृत प्रतिभागियों और बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करना जरूरी है.''

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

ये भी पढ़ें-



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)