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This Article is From Oct 02, 2025

दुबई से दिल्ली आते ही जब्त हुई रोलेक्स घड़ी, जानें एयरपोर्ट पर लग्जरी सामान से जुड़े नियम और कानून

मामले में कस्टम डिपार्टमेंट ने यात्री पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए घड़ी को जब्त करने की बात कही. इस रोलेक्स घड़ी की कीमत करीब 13.48 लाख रुपये बताई गई.

दुबई से दिल्ली आते ही जब्त हुई रोलेक्स घड़ी, जानें एयरपोर्ट पर लग्जरी सामान से जुड़े नियम और कानून

महेश, जो कि एक भारतीय नागरिक हैं और अभी दुबई में रह रहे हैं. 7 मार्च 2024 के दिन भारत आए. उन्होंने रोलेक्स घड़ी पहने हुई थी, जैसे ही वो दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, वैसे ही कस्टम्स के अधिकारियों ने उन्हें रोका और उनकी रोलेक्स घड़ी को जब्त कर लिया. इतना ही नहीं महेश को इसकी रसीद भी थमा दी गई.

एक घड़ी ने तोड़े कस्टम नियम

आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि एक घड़ी से कस्टम वालों को क्या समस्या हुई. तो चलिए आपको इस खबर इन सवालों के जवाब देते हैं और बताते हैं कि एयरपोर्ट पर कस्टम को लेकर नियम कानून क्या हैं. इस खबर के लिए न्यूज हैडलाइन बनाएं

इस मामले में कस्टम डिपार्टमेंट ने यात्री पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए घड़ी को जब्त करने की बात कही. इस रोलेक्स घड़ी की कीमत करीब 13.48 लाख रुपये बताई गई. डिपार्टमेंट ने कहा कि एक अकेली रोलेक्स घड़ी कमर्शियल क्वांटिटी में आती है और यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं हो सकती.

ग्रीन चैनल क्या है? यह उन यात्रियों के लिए होता है, जिनका सामान शुल्क-मुक्त सीमा के अंदर है.

रेड चैनल क्या है? यह उन यात्रियों के लिए होता है, जिनके पास शुल्क-मुक्त सीमा से अधिक मूल्य का सामान है और उन्हें उस पर ड्यूटी का भुगतान करना होता है.

दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत

हालांकि, यात्री महेश ने इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाल ही में एक आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टम विभाग के तर्क पर कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि "एक रोलेक्स घड़ी को कमर्शियल क्वांटिटी नहीं माना जा सकता और इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए ना रखने की कोई वजह नहीं है."

जुर्माना चुकाकर घड़ी वापस ले जाने की अनुमति

हालांकि, कोर्ट ने कस्टम विभाग के जब्ती के आदेश को रद्द नहीं किया, बल्कि यात्री को राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह जुर्माना भरकर अपनी रोलेक्स घड़ी वापस ले सकते हैं. मामले में, कोर्ट ने यात्री को 1,80,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का ऑप्शन दिया. इस जुर्माने का भुगतान करने के बाद यात्री को घड़ी को रि एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई. साथ ही यात्री को 31 अक्टूबर 2025 तक यह जुर्माना भरकर अपनी संपत्ति छुड़ाने का निर्देश दिए.

क्या कहते हैं नियम

  • घोषणा अनिवार्य

यदि आप 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की कोई भी वस्तु (जैसे - नई घड़ी, सोने के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) विदेश से ला रहे हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से रेड चैनल पर जाना होगा और उसकी घोषणा करनी होगी.

  • कस्टम ड्यूटी का भुगतान

घोषित किए गए सामान पर आपको कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा. यह शुल्क आमतौर पर वस्तु के मूल्य के आधार पर 38.5% के आस-पास होता है.

  • पुरानी/पहनी हुई वस्तुएं

यदि आप कोई महंगी वस्तु (जैसे रोलेक्स घड़ी) पहने हुए हैं, तो भी कस्टम्स अधिकारी उसकी कीमत जांच सकते हैं. यदि यह हाल ही में खरीदी गई है और आपने इसे पहले भारत से बाहर ले जाते समय घोषणा नहीं की थी तो इसे विदेश से लाया गया सामान की तरह माना जाएगा.

दिल्ली कस्टम्स हवाई अड्डे पर लगातार तस्करी और कस्टम ड्यूटी के नियमों को तोड़ने के मामलों पर सख्ती बरत रहा है. यह मामला एक बार फिर यात्रियों के लिए इस बात की याद दिलाता है कि विदेश से, खासकर दुबई जैसे स्थानों से महंगे सामान लाते समय, ड्यूटी नियमों का पालन करना और कीमती सामानों के बारे में जानकारी देना जरूरी है.

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