कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए दिल्ली में 1 जुलाई से एक नियम बदलने वाला है. अगर आप कॉमर्शियल गाड़ी के मालिक हैं तो जान लीजिए कि 1 जुलाई से दिल्ली में प्रवेश करने के लिए आपकी गाड़ी पर RFID (Radio Frequency Identification) टैग लगा होना जरूरी होगा. नगर निगम के अधिकारियों से मिली नई जानकारी के मुताबिक, वैध RFID टैग या पर्याप्त 'रिचार्ज' राशि के बिना एक जुलाई से व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से 14 जून को जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के प्रवेश बिंदुओं पर RFID प्रणाली लगाने का काम पूरा हो चुका है और बिक्री व्यवस्था के विभिन्न्न बिंदुओं पर 'टैग' खरीदे जा सकते हैं या इनमें धनराशि ट्रांसफर कराई जा सकती है.
नोटिस में कहा गया, 'भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश संख्या 10.08.2020 द्वारा और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ईसीसी और दिल्ली में प्रवेश के लिए विशिष्ट व्यावसायिक वाहनों से नकद रहित टोल टैक्स एकत्र करने का निर्देश दिया है.'
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नोटिस के अनुसार, 'यह निर्देश दिया गया है कि वैध RFID टैग और पर्याप्त रिचार्ज धनराशि के बिना व्यावसायिक वाहनों को एक जुलाई 2021 से दिल्ली में प्रवेश न दिया जाए.'
नोटिस में कहा गया कि सभी व्यावसायिक वाहनों के चालकों और मालिकों को दिल्ली में 124 प्रवेश बिंदुओं से प्रवेश करने पर RFID टैग दिखाना होगा. एसडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि अब तक 5,02,323 RFID टैग जारी किये गए हैं.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं