
- पीएफ में जमा राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए जरूरत के बिना बार-बार पैसा निकालना नुकसानदायक होता है
- पीएफ से हाफ अमाउंट नौकरी के दौरान शादी, शिक्षा, घर खरीदने या मेडिकल खर्च जैसे कारणों से निकाला जा सकता है
- फुल अमाउंट 58 साल की उम्र या रिटायरमेंट के बाद निकाला जा सकता है, नौकरी छोड़ने पर भी कुछ शर्तें लागू होती हैं
मुश्किल वक्त में बचत ही काम आती है. बचत चाहे आपके सेविंग अकाउंट में हो या पीएफ अकाउंट में, आने वाले समय में कठिन समय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सेविंग अकाउंट से तो कई बार पैसे निकालने में कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर आप पीएफ अकाउंट से बार-बार पैसे निकालते हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं. अगर आपकी सैलरी से पीएफ अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं तो उन्हें जरूरत के समय ही निकालने चाहिए. इस खबर में आपको बताते हैं कि पीएफ से बार-बार पैसा निकालने के क्या नुकसान है.
दरअसल होता क्या है कि जैसे ही पीएफ अकाउंट में पैसे दिखते हैं, हम जरूरत ना होने पर भी उन्हें निकाल लेते हैं और खर्च कर देते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि पीएफ में जमा अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है. पैसे निकालते ही ये फायदा खत्म हो जाता है.
पीएफ से पैसे किस तरह निकाले जाते हैं?
पीएफ से पैसा दो तरह से निकाला जा सकता है. पहला हाफ अमाउंट के तौर पर और दूसरा फुल अमाउंट के रूप में. हाफ अमाउंट नौकरी में रहते हुए निकाल सकते हैं, जबकि फुल अमाउंट रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद निकालते हैं.
हाफ अमाउंट निकालने के नियम
जैसा हमने आपको बताया कि पीएफ में से आधा पैसा आप नौकरी में रहते हुए निकाल सकते हैं. हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्ते लगाई है, जैसे शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदना, बनवाना या रिपेयर कराना, मेडिकल समस्या, बिजली का बिल भरने के लिए ही पैसा निकाल सकते हैं. एक बात ये ध्यान देने वाली है कि हर कारण के लिए अलग-अलग लिमिट तक ही पैसा ले सकते हैं.
फुल अमाउंट निकालने के नियम
फुल अमाउंट आप 58 साल की उम्र या रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं. इसके लिए कोई नियम या शर्त नहीं है. वहीं अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और 2 महीने से बेरोजगार हैं तो आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं. हालांकि अगर आपको नौकरी छोड़े हुए 1 ही महीना हुआ है तो आप कुल जमा राशि का 75% हिस्सा ही निकाल पाएंगे.
बार-बार पैसा निकालने के क्या हैं नुकसान?
- जैसा हमने आपको बताया कि पीएफ में जमा राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न मिलता है. अगर बार-बार पैसा निकाला जाएगा तो कंपाउंड के जादू का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे.
- शादी या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए तीन बार ही अमाउंट निकाल सकते हैं, ऐसे में अगर आप इस ऑप्शन के साथ बार-बार पैसा निकाल रहे हैं तो बाद में समस्या हो सकती है.
- 5 साल से पहले पीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स लगता है. हालांकि 5 साल के बाद ये टैक्स फ्री हो जाता है.
- साल में कई बार अमाउंट विड्रॉल करने से पीएफ का उद्देश्य खत्म हो जाता है. सेविंग ना रहने से मेडिकल इमरजेंसी या जरूरत के समय पीएफ खाता खाली हो जाता है.
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