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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना: फ्री स्कूटी के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें अप्लाई

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के तहत आवेदन शुरू कर दिए हैं. आइए जानते हैं योजना की पात्रता और अप्लाई करने का तरीका-

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना: फ्री स्कूटी के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें अप्लाई
क्या है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना?
(P.C- NDTV)

राजस्थान सरकार ने स्पेशली एबल्ड (दिव्यांग) युवाओं, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के तहत आवेदन शुरू कर दिए हैं. इस योजना के जरिए पात्र लोगों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी. आइए जानते हैं ये योजना क्या है, इसके तहत किन-किन लोगों को लाभ मिलेगा, योजना के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, साथ ही जानेंगे आवेदन करने का तरीका क्या होगा.

क्या है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना?

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. राज्य सरकार ने बजट 2026-27 के दौरान इसकी घोषणा की थी. अब इसके लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. इसके तहत ऐसे दिव्यांग लोगों को निशुल्क स्कूटी दी जाएगी, जिन्हें चलने-फिरने में परेशानी होती है और जो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी नौकरी, रोजगार से जुड़े हैं. इससे उन्हें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और अन्य जरूरी जगहों तक पहुंचने में आसानी होगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. जैसे- 

  • योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी दिव्यांगजन ही ले सकते हैं. 
  • यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड जरूरी है.
  • आवेदक दिव्यांग के पास पहले से कोई वाहन नहीं होना चाहिए.
  • योजना में 18 से 29 साल के दिव्यांग युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी. 
  • अगर जिले में निर्धारित संख्या से अधिक स्कूटियां बचती हैं, तो 45 वर्ष तक की आयु वाले अन्य पात्र भी इसका लाभ ले सकेंगे.
  • परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 
  • साथ ही आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
  • इसके लिए सबसे पहले एसएसओ पोर्टल (https://sso.rajasthan.gov.in/register) पर जन आधार आईडी से रजिस्ट्रेशन करें. 
  • इसके बाद लॉगिन करके 'सीएम स्कूटी योजना' के ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. 
  • फॉर्म जमा करने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी. पात्र पाए जाने पर लाभार्थी को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी.

इसके अलावा आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र 
  • जन्म प्रमाण पत्र 
  • 10वीं की मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाते की जानकारी
  • मोबाइल नंबर और 
  • 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड जमा करना होगा. 
  • पेंशन पाने वाले आवेदकों को पीपीओ की कॉपी भी देनी होगी.
यहां से लें जानकारी 

अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0141-2226997 और 1800-1806127 पर संपर्क किया जा सकता है.

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लेखक के बारे में
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श्रेया त्‍यागी
सीनियर सब एडिटर
श्रेया त्यागी पिछले 5+ वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं। लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट और यूटिलिटी जैसे विषयों पर लिखते हुए उन्हो... और पढ़ें
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