क्या आप धूम्रपान करते हैं और जल्द ही ट्रेन से सफर करने वाले हैं? अगर हां, तो यात्रा के दौरान यह गलती करने से बचें, वरना भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. दरअसल, रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर कर इस नियम की जानकारी दी है.
पोस्ट में बताया गया है कि ट्रेन या रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान करना न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यहां जानते हैं कि इस नियम के तहत कितना जुर्माना देना पड़ सकता है.
अब कितना लगेगा जुर्माना?
भारतीय रेलवे परिसर और ट्रेनों के अंदर यदि आप धूम्रपान करते हुए पाए गए, तो आपके ऊपर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बता दें कि ट्रेन य फिर रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर धूम्रपान करना प्रतिबंधित और एक दंडनीय अपराध माना गया है. यह रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत नियमों का उल्लंघन करना है. इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर पहले सिर्फ ₹100 का जुर्माना लगता था, जिसे अब बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया है.
स्टेशन परिसर एवं ट्रेनों में धूम्रपान न करें। स्वच्छता बनाए रखने के साथ सहयात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुविधा का भी ध्यान रखें।
— South East Central Railway (@secrail) August 9, 2026
ट्रेन या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने पर ₹2,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।#SwachhRail #SwachhStation #PassengerAwareness #SECR pic.twitter.com/tyC0I6VW1X
बता दें कि यह नियम यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और आग लगने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई है. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इस नियम को सख्ती से लागू किया गया है. ऐसे में अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो कोशिश करें कि स्टेशन परिसर और ट्रेन के अंदर धूम्रपान बिल्कुल भी न करें.
स्वच्छता बनाए रखने की भी की गई अपील
धूम्रपान न करने के अलावा रेलवे ने यात्रियों से स्वच्छता बनाए रखने और सहयात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है.
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