Railway helpline 139: ट्रेन में सफर के दौरान कई बार जल्दबाजी में या किसी लापरवाही की वजह से यात्रियों की बैग या कीमती सामान ट्रेन में ही छूट जाता है, या फिर सफर के दौरान चोरी हो जाता है. ऐसी हालत में अक्सर यात्री परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या कदम उठाएं.
हालांकि, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामान की रक्षा के लिए कई विशेष नियम और डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है. अगर सफर के दौरान आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप नीचे दिए गए आसान तरीकों को अपनाकर अपना सामान वापस पा सकते हैं.
ट्रेन में सामान चोरी होने पर तुरंत करें ये 3 काम
- चलती ट्रेन में ही तुरंत अपने कोच के टीटीई, कोच अटेंडेंट या ट्रेन गार्ड को घटना की जानकारी दें.
- चलती ट्रेन में ही तैनात आरपीएफ या जीआरपी के गश्त दल से एफआईआर फॉर्म मांगें और उसे भरकर सौंप दें.
- अगर आप स्टेशन पर उतर चुके हैं, तो नजदीकी रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं.
ट्रेन में सामान छूट जाने पर उठाए ये कदम
स्टेशन पर उतरते ही तुरंत स्टेशन मास्टर के केबिन में जाएं और घटना की जानकारी दें. स्टेशन मास्टर तुरंत आगे आने वाले अगले स्टेशनों पर मैसेज भेजकर ट्रेन से आपका सामान सुरक्षित उतरवा सकते हैं. इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों के छूटे हुए या मिले हुए सामान की तस्वीरें अलग-अलग जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के मिशन अमानत पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं. आप वहां जाकर अपने सामान की फोटो और डिटेल देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं.
शिकायत दर्ज कराने के लिए इन सुविधाओं की लें मदद
अपने मोबाइल से तुरंत भारतीय रेलवे की ऑलइनवन हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें. कॉल कनेक्ट होने पर ऑपरेटर को अपना PNR नंबर, ट्रेन नंबर, कोच और सीट की पूरी जानकारी दें. इसके अलावा, आप ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RailMadad App डाउनलोड करें. ऐप खोलकर Grievance सेक्शन में जाएं और अपना PNR डालकर छूटे या चोरी हुए सामान की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.
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सामान क्लेम करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें
स्टेशन पर बरामद हुआ, लावारिस या छूटा हुआ सामान रेलवे स्टेशन पर केवल 24 घंटे ही सुरक्षित रखा जाता है. इसके बाद उसे संबंधित रेलवे के जोनल डिवीजनल ऑफिस भेज दिया जाता है. जब आप रेलवे स्टेशन या जीआरपी ऑफिस से अपना सामान क्लेम करने जाएं, तो अपना वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेन का टिकट या PNR कॉपी अपने साथ जरूर रखें.
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