Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य 2026 तक सभी शहरी और ग्रामीण पात्र परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है. यह योजना कम आय वाले परिवारों को ब्याज सब्सिडी के माध्यम से अपना घर खरीदने या बनाने में वित्तीय मदद करती है. इस योजना के तहत सरकार होम लोन पर ब्याज में छूट (सब्सिडी) देती है, जिससे EMI कम हो जाती है और घर खरीदना आसान हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं पीएम आवास योजना में कैसे आवेदन करें और पीएम आवास योजना सरकार कितने ब्याज पर लोन देती है.
पीएम आवास योजना के फायदे
ब्याज सब्सिडी- होम लोन पर 3% से लेकर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी (CLSS के तहत)
अनुदान सहायता- आवास के निर्माण या सुधार के लिए सीधी वित्तीय सहायता, जो शहरी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है
लोन राशि- 25 लाख रुपये तक का लोन
अवधि- सब्सिडी का लाभ 20 साल तक की अवधि के लिए उपलब्ध है
EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 6 लाख तक के लोन पर 6.5% तक की सब्सिडी दी जा सकती है. LIG यानी निम्न आय वर्ग को 6 लाख तक के लोन पर 6.5% तक की सब्सिडी. MIG-I यानी मध्यम आय वर्ग-1 को 9 लाख तक के लोन पर 4% तक की ब्याज सब्सिडी, MIG-II यानी मध्यम आय वर्ग-2 को 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3% तक की ब्याज सब्सिडी दी जा सकती है.
पीएम आवास योजना के लिए कैसे करें आवेदनसबसे पहले PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करें. अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें. आधार उपयोग की सहमति अपलोड करें. नाम, PMAY आईडी या प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थी खोजें. "Citizen Assessment" पर क्लिक करें, आधार नंबर दर्ज करें, व्यक्तिगत और आय विवरण भरें और फॉर्म जमा करें. ऐसे में ध्यान रखें कि अपना बैंक खाता विवरण दर्ज करें. अगर लोन लेना हो तो उसकी जानकारी भी दें.
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