
कई लोग मानते हैं कि पीएफ का पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और है. एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) जरूरत के वक्त नौकरी करते हुए भी आपके अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत देता है. अच्छी बात ये है कि कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है. हां, पूरा बैलेंस सिर्फ तब मिलेगा जब नौकरी छोड़े दो महीने हो चुके हों या आप रिटायर हो चुके हों.
यहां हम आपको बताएंगे कि किन-किन परिस्थितियों में आपके पीएफ अकाउंट में जमा पैसा आपके काम आ सकता हैं.
घर या प्लॉट खरीदना है?
अगर पीएफ से मकान, फ्लैट या प्लॉट लेना है तो अकाउंट कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए. प्लॉट के लिए 24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, जबकि मकान/फ्लैट के लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, या फिर कुल शेयर (इंटरेस्ट समेत), या प्रॉपर्टी की कीमत, जो भी कम हो, उतना मिलेगा.
लोन चुकाना है?
होम लोन या किसी भी कर्ज को खत्म करने के लिए पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन अकाउंट 10 साल पुराना होना चाहिए. इसमें 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, या कुल बैलेंस (इंटरेस्ट समेत), या बकाया लोन, जो कम हो, उतना मिलेगा. बैंक या एजेंसी से बकाया रकम का सर्टिफिकेट जरूरी है.
बीमारी में तुरंत मदद
मेडिकल इमरजेंसी में पीएफ से निकासी पर कोई समय की पाबंदी नहीं है. आपको 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, या कर्मचारी का हिस्सा (इंटरेस्ट समेत), जो भी कम हो, उतना मिलेगा. बस, डॉक्टर और नियोक्ता का सर्टिफिकेट चाहिए.
शादी और पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं पैसा
कम से कम 7 साल पुराना पीएफ अकाउंट होने पर बच्चों की शादी या पोस्ट-मैट्रिक पढ़ाई के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50% (इंटरेस्ट समेत) निकाला जा सकता है. पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट से कोर्स और खर्च का सर्टिफिकेट देना होगा.
डिसेबिलिटी की स्थिति में सहारा
अगर किसी वजह से डिसेबल हो जाए, तो 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, या कर्मचारी का हिस्सा (इंटरेस्ट समेत), या डिसेबलिटी की स्थित में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट की कीमत, जो भी कम हो, उतना पैसा निकाला जा सकता है. इसके लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी है.
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