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NPS कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा अपडेट: जानें नौकरी छोड़ने पर कब मिलेगी ग्रेच्युटी, किसे नहीं मिलेगा फायदा?

NPS Gratuity Rules: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर साफ बताया है कि NPS कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी किन शर्तों पर मिलेगी और कब वे इसके हकदार नहीं होंगे.

NPS कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा अपडेट: जानें नौकरी छोड़ने पर कब मिलेगी ग्रेच्युटी, किसे नहीं मिलेगा फायदा?
NPS Retirement Rules:अगर किसी कर्मचारी को सरकार की किसी कंपनी या पूरी तरह सरकार के नियंत्रण वाली संस्था में समायोजित या अब्जॉर्ब किया जाता है, तब भी उसे रिटायर माना जाएगा और ग्रेच्युटी मिलेगी.
नई दिल्ली:

अगर आप NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में नौकरी कर रहे हैं और कभी भी मन में यह सवाल आया है कि नौकरी छोड़ने पर आपको ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं, तो आपके लिए यह खबर बहुत काम की है. पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर काफी सवाल उठ रहे थे. ग्रेच्युटी कब मिलती है? किन हालात में नहीं मिलती? क्या नौकरी छोड़ने पर पिछली सर्विस खत्म मानी जाती है?

इन सब सवालों पर अब सरकार ने साफ-साफ जवाब दे दिया है. इससे उन लाखों NPS कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो इसको लेकर कन्फ्यूज थे.

सरकार ने ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी पर कही ये बात

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर साफ बताया है कि NPS कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी किन शर्तों पर मिलेगी और कब वे इसके हकदार नहीं होंगे. यह स्पष्टीकरण उन कई आरटीआई और सवालों के बाद दिया गया है जो सरकार के पास लगातार आ रहे थे.

NPS कर्मचारियों को ग्रेच्युटी कब मिलेगी?

सरकार के मुताबिक, कम से कम 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद NPS सब्सक्राइबर को ग्रेच्युटी तभी मिलेगी जब वह इन स्थितियों में रिटायर हो:

  • सुपरएनुएशन यानी तय रिटायरमेंट उम्र पर रिटायर होना.
  • किसी बीमारी या इन्वैलिड होने की स्थिति में रिटायर होना.
  • सरकार द्वारा समय से पहले रिटायर किया जाना.
  • स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत नौकरी छोड़ना.

अगर किसी कर्मचारी को सरकार की किसी कंपनी या पूरी तरह सरकार के नियंत्रण वाली संस्था में समायोजित या अब्जॉर्ब किया जाता है, तब भी उसे रिटायर माना जाएगा और ग्रेच्युटी मिलेगी. इन मामलों में कर्मचारी को उसकी सर्विस और आखिरी सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी दी जाएगी.

नौकरी छोड़ने पर सर्विस क्यों खत्म मानी जाती है?

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सीधी Resignation यानी इस्तीफा देने पर सर्विस खत्म मानी जाती है, यानीइस्तीफा देने पर पहले की पूरी सेवा खत्म हो जाती है.ऐसे मामले में ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी.लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं.

किन resignation पर ग्रेच्युटी नहीं कटेगी?

सरकार ने कहा कि इन मामलों में resignation को सेवा खत्म मानकर नहीं देखा जाएगा

  • अगर कर्मचारी सरकार की किसी दूसरी नौकरी में जाने के लिए विभाग की अनुमति लेकर इस्तीफा देता हैभले वह नौकरी अस्थायी हो या स्थायी.
  • अगर resignation Rule 32 के तहत दिया गया हो, यानी जब कर्मचारी को किसी सरकारी कंपनी, बोर्ड या सरकारी नियंत्रण वाली संस्था में अब्जॉर्ब किया जा रहा हो.
  • इन मामलों में कर्मचारी की पिछली सेवा बची रहती है और उसे ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है.

किन हालात में NPS कर्मचारी को ग्रेच्युटी बिल्कुल नहीं मिलेगी?

सरकार ने बिल्कुल साफ-साफ कहा है कि अगर कर्मचारी इस्तीफा देता है और यह इस्तीफा ऊपर बताए गए अपवादों में नहीं आता,अगर इस्तीफा तकनीकी resignation नहीं है, अगर कर्मचारी को absorb नहीं किया जा रहा तो उसकी पिछली सेवा खत्म मानी जाएगी और उसे कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, भले उसने 5 साल की सेवा ही क्यों न पूरी की हो.

आसान भाषा में कहें तो....

  • रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलेगी.
  • बीमारी, छंटनी या सरकारी कंपनी में absorb होने पर भी मिलेगी.
  • सीधा इस्तीफा देने पर ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी.
  • अब्जॉर्ब हुए बिना नौकरी बदलने पर भी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी.

सरकार की यह नई क्लैरिटी उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो बीच में नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या जिनका ट्रांसफर किसी दूसरी सरकारी कंपनी में होने वाला है.

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