Uttar Pradesh HSRP and PUCC Rules: अगर आप UP नंबर की गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. परिवहन विभाग ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी PUCC को लेकर एक नया नियम जारी किया है. नए नियमों के अनुसार जिन गाड़ियों पर High-Security Registration Plate (HSRP) नहीं होगी वे अब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं बनवा पाएंगे. आइए इस नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं. साथ ही यह भी जानेंगे कि HSRP नंबर प्लेट के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है.
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16 अप्रैल से होगा नया नियम लागू
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल 2026 से एक नया नियम लागू किया जा रहा है. अब जिन भी गाड़ियों पर वैलिड HSRP नंबर प्लेट नहीं होगी, वे प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाएंगे. दरअसल, अब सिस्टम को इस तरह अपडेट किया जाएगा कि बिना HSRP नंबर प्लेट की जानकारी PUCC पोर्टल पर स्वीकार नहीं की जाएगी. ऐसे में जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट पुरानी है वे अब PUCC नहीं बनवा सकते हैं.

किन वाहनों को रहेगी छूट?
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बंद हो चुकी वाहन निर्माता कंपनी के वाहनों को छूट दी है. आइए जानते हैं इनमें कौन सी कंपनी की कौन सी गाड़ी शामिल है...
- हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और कॉन्टेसा
- प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की पद्मिनी, प्रेसिडेंट और स्टारलाइन
- सिपानी ऑटोमोबाइल्स की डॉल्फिन, मोंटाना और मोंटेगो
- स्टैंडर्ड मोटर्स की हेराल्ड और स्टैंडर्ड 2000
- चिनकारा मोटर्स की पारक्स रोडस्टर/जीपस्टर
नई HSRP नंबर प्लेट के लिए कैसे अप्लाई करें?
नई HSRP नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
- आधिकारिक वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पोर्टल पर जाएं.
- पोर्टल में अपने वाहन की जानकारी भरें.
- अपनी सुविधानुसार समय चुनें.
- निर्धारित समय पर जाकर अपनी HSRP नंबर प्लेट लगवाएं.
🚗 अगर आपके वाहन में अभी तक HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो सावधान!
— Transport Department, UP (@uptransportdept) April 9, 2026
📅 तय तारीख के बाद बिना HSRP के आपका Pollution Certificate (PUCC) नहीं बनेगा।
👉 नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और जुर्माने से बचें।#HSRP #PUCC #PollutionCertificate #RoadSafety #UPTransport #UPGovt pic.twitter.com/Nxqvts3tHX
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