टोल प्लाजा के आस-पास रहने वालों की परेशानियों को दूर करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने राहत देने वाली व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने देश भर के 121 टोल प्लाज़ा पर ऑनलाइन FASTag 'लोकल पास' की सुविधा शुरू कर दी है. इस बारे में मंगलवार (18 अगस्त) को आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि योग्य यात्री 'राजमार्गयात्रा' मोबाइल ऐप के ज़रिए मासिक लोकल पास के लिए ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं. इससे उन्हें टोल प्लाज़ा पर जाने और ज़रूरी दस्तावेज़ मैन्युअल रूप से जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
बता दें, पहली बार डिजिटल लोकल पास सुविधा जुलाई 2026 में दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाज़ा पर शुरू की गई थी. जहां आस-पास रहने वाले लोगों को यह पास इशू किया जाता है. इस पहल का मकसद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टोलिंग ऑपरेशन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है, ताकि नेशनल हाईवे पर यात्रा को और आसान और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके.
क्या है FASTag लोकल पास बनाने की शर्तें
डिजिटल लोकल पास सिस्टम के तहत, जो लोग किसी योग्य टोल प्लाज़ा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, वे 'राजमार्गयात्रा' मोबाइल ऐप के जरिए लोकल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोग https://rajmargyatra.nhai.gov.in/buy-fastag-local-pass पर जाकर योग्य टोल प्लाज़ा की लिस्ट देख सकते हैं.
पहले, लोकल पास लेने के इच्छुक यात्रियों को संबंधित टोल प्लाज़ा पर जाकर अपने रिहायशी पते (20 किलोमीटर के दायरे में होने) और अन्य पात्रता शर्तों को साबित करने के लिए दस्तावेज़ जमा करने पड़ते थे.
डिजिटल लोकल पास सुविधा सरकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (जैसे DigiLocker और VAHAN) के साथ सहमति-आधारित इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करती है, ताकि यात्री का रिहायशी पता, गाड़ी की जानकारी और लिंक किए गए FASTag जैसी ज़रूरी जानकारी हासिल और वेरिफ़ाई की जा सके.
पात्रता की पुष्टि GIS-आधारित वेरिफिकेशन से भी की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि आवेदक का रजिस्टर्ड पता योग्य टोल प्लाज़ा के तय 20 किलोमीटर के दायरे में आता है या नहीं.
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