इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार यानी 7 जून से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के लिए अपना नया पोर्टल (income new e-filing portal) शुरू हो रहा है. इस पोर्टल को टैक्सपेयर फ्रेंडली बताया जा रहा है. इस नए पोर्टल को कई नई सुविधाएं और फीचर के साथ लॉन्च किया गया है. इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पोर्टल इनकम टैक्स रिटर्न के ई-फाइलिंग की प्रक्रिया तेज होगी, वहीं टैक्स रिफंड भी जल्दी मिलेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि www.incometax.gov.in को सोमवार से टैक्सपेयर्स एक्सेस कर सकेंगे.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुबह 9 बजे के आसपास ट्वीट कर कहा कि 'अपने यूजरों की तरह ही हम भी नए पोर्टल को लेकर उत्साहित हैं. हम इसके रोलआउट को लेकर फाइनल स्टेज में हैं और यह जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगी.' हालांकि, यह बता दें कि आज सुबह वेबसाइट के लाइव जाने के बाद इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आई थी, जिसके बाद वेबसाइट सुबह 11 बजे तक तो एक्सेस नहीं हो पा रही थी.
बता दें कि सीबीडीटी एक नया टैक्स पेमेंट सिस्टम भी 18 जून से शुरू करने जा रहा है. वहीं, पोर्टल के बाद एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा, जिससे टैक्सपेयर्स को नए फीचर्स समझने में मदद मिलेगी.
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वेबसाइट पर क्या-क्या फीचर होंगे उपलब्ध
Good Returns वेबसाइट, जिसने तकनीकी गड़बड़ी के पहले वेबसाइट को एक्सेस किया, उसने बताया कि मेन पेज पर नए पोर्टल का एक गाइडेड टूर दिया गया है. वहीं, प्रोफाइल अपडेट करने, शिकायतें दर्ज कराने और आईटीआर भरने के लिए एक पहले से भरा हुआ फॉर्म प्रोवाइड कराया गया है.
इसके अलावा सर्विसेज सेक्शन में आईटीआर को ई-वेरिफाई, पैन से आधार लिंक करने, पैन-आधार की लिंकिंग के बारे में जानकारी लेने, ई-पे टैक्स, ई-फाइलिंग से भरे गए रिटर्न का स्टेटस ट्रैक करने, पैन वेरिफाई करने, और TAN की जानकारी लेने की सुविधा दी गई है.
यूजरों को क्या होगा फायदा
- इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग फास्ट होगी, ताकि टैक्सपेयर्स को जल्दी रिफंड मिल सके.
- यूजर्स को वेबसाइट पर अपनी सभी गतिविधियों यानी अपलोड या पेंडिंग एक्शन जैसी चीजों की जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर मिल जाएगी, जहां से यूजर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.
- टैक्सपेयर्स पहले से अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे. वो अपनी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, व्यवसाय, नौकरी वगैरह की जानकारी पहले से दे सकेंगे, ताकि पहले आईटीआर भरने में उसका इस्तेमाल हो सके.
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- TDS स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद सैलरी इनकम, ब्याज, डिविडेंड या पूंजीगत लाभ वगैरह की जानकारी के साथ प्री-फाइलिंग की सुविधा मिलने लगेगी. TDS फाइलिंग के लिए आखिरी तारीख 30 जून, 2021 है.
- - नए पोर्टल पर इनकम टैक्स फॉर्म भरने, टैक्स प्रोफेशनल्स को जोड़ने और 'Notices in Faceless Scrutiny' या 'Appeals' के मामलों में अपना रिस्पॉन्स अपलोड करने की सुविधा मिलेगी.
- इसपर यूजरों को आईटीआर 1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और आईटीआर 2 के लिए (ऑफलाइन) भरने में एक मुफ्त आईटीआर प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर की मदद मिलेगी. यानी यूजरों से सवाल-जवाब करके इस सॉफ्टवेयर पर उनका रिटर्न भरने में मदद की जाएगी. आईटीआर 3, 5, 6, 7 के लिए यह सुविधा जल्द ही उपलब्ध होगी.
- इसके अलावा यूजरों की मदद के सवालों के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा.
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