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मधुबन बापूधाम प्लॉट: इन कैटगरी के लिए ड्रॉ कल, लिस्ट में आया नाम तो भी इतने साल तक नहीं बना पाएंगे घर

मधुबन बापूधाम प्लॉट योजना के तहत 350 भूखंडों की ई-लॉटरी होगी, जिस पर 42 हजार से अधिक आवेदकों की नजरें टिकी हैं. हालांकि,ई-लॉटरी में नाम आने के बाद भी आवंटियों को प्लॉट का कब्जा पाने और घर बनाने के लिए कुछ साल इंतजार करना होगा. यहां जानते हैं -

मधुबन बापूधाम प्लॉट: इन कैटगरी के लिए ड्रॉ कल, लिस्ट में आया नाम तो भी इतने साल तक नहीं बना पाएंगे घर
Madhuban Bapudham Plot Draw 2026 : इन कैटगरी के लिए ड्रॉ कल, लिस्ट में आया नाम तो भी इतने साल तक नहीं बना पाएंगे घर

GDA Plot Scheme : गाजियाबाद में अपने आशियाने का सपना देख रहे 42 हजार से अधिक आवेदकों की नजरें अब मधुबन बापूधाम योजना की ई-लॉटरी पर टिकी हैं. 19 और 20 अगस्त को 350 प्लॉट्स की किस्मत का फैसला होगा. हालांकि, अगर आप ई-लॉटरी में नाम आते ही घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल, सफल आवेदकों को प्लॉट का कब्जा पाने के लिए करीब 3 साल तक इंतजार करना होगा.

ब्रोशर में पहले से दी गई है जानकारी

मधुबन बापूधाम भूखंड योजना के ब्रोशर में कब्जा देने की समयसीमा पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी. ब्रोशर के अनुसार आवंटन की तारीख से 3 साल बाद ही आवंटी को प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा. हालांकि, इसके लिए प्लॉट की पूरी कीमत और अन्य देय शुल्क जमा करना और रजिस्ट्री की सभी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही आवंटी को भूखंड का कब्जा सौंपा जाएगा.

किस कैटेगरी का ड्रॉ कब होगा?

मधुबन बापूधाम योजना के तहत 350 प्लॉट की ई-लॉटरी 2 दिनों में आयोजित की जाएगी. 19 अगस्त को कटैगरी A, B, C और D श्रेणी के कुल 109 भूखंडों के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा. वहीं, 20 अगस्त को E, F, G और H श्रेणी के 241 प्लॉट्स की लॉटरी होगी. गाजियाबाद अथॉरिटी के अनुसार, पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन लाइ स्ट्रीम किया जाएगा, ताकि आवेदक घर बैठे ड्रॉ की पारदर्शी प्रोसेस देख सकें.

कैसा है इस योजना का पेमेंट प्लान?

मधुबन बापूधाम स्कीम की लॉटरी में अगर आपका नाम तय है, तो तय समयसीमा के अंदर आपको भुगतान करना होगा. ब्रोशर के अनुसार, आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 1 महीने के अंदर जनरल वर्ग के आवंटियों को प्लॉट की कुल कीमत का 15 फीसदी देना होगा. वहीं, रिजर्व वर्ग के आवंटियों को 20 फीसदी राशि जमा करनी होगी.

इसके बाद बची हुई 75 फीसदी राशि का भुगतान 8 किस्सों में क्वार्टरली किया जा सकेगा. मतलब आवंटियों को बची हुई राशि चुकाने के लिए करीब 2 साल का समय मिलेगा. हालांकि, अगर आप एकमुश्त भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें जीडीए की ओर से छूट का लाभ भी मिल सकता है. 

आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करने पर 6 फीसदी, 60 दिनों के अंदर भुगतान करने पर 5 फीसदी और 90 दिनों के अंदर भुगतान करने पर 4 फीसदी की छूट दी जाएगी.

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