विज्ञापन
Story ProgressBack

ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना

Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना
ITR Filing 2024 Deadline: अगर आप  31 जुलाई रिटर्न नहीं भरते हैं तो जुर्माना भरने के अलावा भी आपको कई तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना हर साल जरूरी होता है. इस साल 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. लेकिन, कई बार लोग आय से जुड़ी जरूरी जानकारी जुटाने में या फॉर्म भरने में फंस जाते हैं और समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं. अगर आप आईटीआर फाइल (ITR Filing 2024) करने से चूक जाते हैं तो भी आपको घबराएं की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.

आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं. हालांकि, इस पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. बता दें कि आयकर रिटर्न भरने में देरी होने पर जुर्माना आपकी कमाई के हिसाब से तय होता है.

  • अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो देरी से ITR भरने पर  सिर्फ 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
  • अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो देरी से ITR भरने पर जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है.

पेनाल्टी के अलावा और क्या-क्या नुकसान?

अगर आप  31 जुलाई रिटर्न नहीं भरते हैं तो जुर्माना भरने के अलावा भी आपको कई तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आपको चुकाए गए टैक्स पर ब्याज (Interest on unpaid taxes) भी देना पड़ सकता है . वहीं, आप समय पर रिटर्न भरने वालों को मिलने वाले कुछ लाभ पाने से चूक सकते हैं.

ये नियम आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत आता है. अगर आप रिटर्न भरने की आखिरी तारीख के बाद जमा करते हैं, तो देरी के हर महीने (या महीने के हिस्से) पर 1% ब्याज देना होगा. यह जुर्माना और ब्याज इसलिए लगाया जाता है ताकि टैक्सपेयर्स को समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

पेनाल्टी से कैसे बचें?

अगर आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ रिफंड लेने के लिए रिटर्न भर रहे हैं, तो देर से भरने पर भी जुर्माना नहीं लगेगा. हालांकि, जुर्माना और परेशानी से बचने के लिए कोशिश करें कि आप हर साल 31 जुलाई से पहले ही अपना ITR भर दें. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
ATM Card साथ लाना भूल गए कोई बात नहीं, कार्ड के बिना भी ATM से निकाल सकते हैं कैश, जानिए कैसे
ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना
Gold Price Today: आज क्या है सोने-चांदी का भाव, खरीदारी से पहले यहां चेक करें 10 ग्राम सोने का रेट
Next Article
Gold Price Today: आज क्या है सोने-चांदी का भाव, खरीदारी से पहले यहां चेक करें 10 ग्राम सोने का रेट
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com