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आज ITR भरने का आखिरी मौका: फटाफट कर दें रिटर्न फाइल, डेडलाइन मिस हुई तो लगेगा 5000 रुपये तक का जुर्माना!

Income Tax Return Filing Last Date 2025: ITR फाइल करना सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए नहीं बल्कि कई और फायदे देता है. आज का दिन बेहद अहम है. अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया तो तुरंत जरूरी डॉक्युमेंट्स इकट्ठा करें, पोर्टल पर लॉगिन करें और फाइलिंग पूरी करें.

आज ITR भरने का आखिरी मौका: फटाफट कर दें रिटर्न फाइल, डेडलाइन मिस हुई तो लगेगा 5000 रुपये तक का जुर्माना!
Income Tax Return Filing Deadline 2025: बता दें कि समय पर फाइल करने से पेनल्टी से बचते हैं और अगर आपका टैक्स ज्यादा कटा है तो जल्दी रिफंड भी मिल जाता है.
नई दिल्ली:

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2025) फाइल नहीं किया है तो ध्यान दें. आज यानी 15 सितंबर 2025 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन (Income Tax Return Filing Last Dtae 2025) है. ये डेडलाइन पहले 31 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था.

अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं और लाखों लोग पोर्टल पर लॉगिन करके अपना रिटर्न भर रहे हैं. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया तो फटाफट कर लें वरना आपको लेट फाइन और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

यूजर्स को हो रही दिक्कतें

हर साल की तरह इस बार भी आखिरी दिनों में ITR पोर्टल पर लोड बढ़ गया है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा या पोर्टल स्लो चल रहा है. यूजर्स लगातार डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन फिलहाल विभाग ने कोई राहत नहीं दी है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि आईटीआर फाइलिंग की डेडलान बढ़ाने वाली खबर सिर्फ एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नही ंहै.

कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए जरूरी?

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग ITR फॉर्म रखे हैं.
  • ITR-1 (सहज) उन लोगों के लिए है जिनकी आय 50 लाख तक है.
  • ITR-2 उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है और ITR-1 में नहीं आते.
  • ITR-3 उन लोगों के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है.
  • ITR-4 छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी आय 50 लाख तक है और कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है.
  • ITR-V सिर्फ acknowledgement फॉर्म होता है जो फाइलिंग के बाद जनरेट होता है.

ITR कहां और कैसे फाइल करें ?

आपको ऑफिशियल पोर्टल www.incometax.gov.inपर जाकर ही ITR फाइल करना होगा. लॉगिन करके सही फॉर्म चुनें, डिटेल भरें और सबमिट करें. ध्यान रहे कि केवल फाइल करना ही काफी नहीं है, आपको इसे e-verify भी करना होगा. e-verification आप आधार OTP, नेटबैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं.

लेट ITR फाइल करने पर कितनी लगेगी पेनल्टी?

अगर आप 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करते हैं तो यह belated return माना जाएगा. इसके लिए लेट फीस देनी होगी.

  • जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये लेट फीस लगेगी.
  • जिनकी आय 5 लाख तक है उन्हें 1000 रुपये देना होगा.
  • इसके साथ ही देरी से फाइलिंग पर ब्याज भी लग सकता है और कुछ डिडक्शन का फायदा भी नहीं मिलेगा.

Income Tax फाइलिंग के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स 

इनकम टैक्स  रिटर्न फाइल करने से पहले इन डॉक्युमेंट्स को तैयार रखें ताकि किसी तरह की देरी न हो:

  1. PAN और Aadhaar
  2. बैंक अकाउंट डिटेल्स और IFSC
  3. सैलरी वाले टैक्सपेयर्स के लिए Form 16 
  4. Form 26AS और Annual Information Statement (AIS)
  5. इन्वेस्टमेंट प्रूफ और इंश्योरेंस रिसिप्ट
  6. घर का रेंट रिसिप्ट या होम लोन डिटेल अगर क्लेम कर रहे हों
  7. कैपिटल गेन स्टेटमेंट (अगर लागू हो)

समय पर ITR फाइल करना क्यों जरूरी है?

ITR फाइल करना सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए नहीं बल्कि कई और फायदे देता है. यह  का इनकम सबूत है जो आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, वीजा और कई सरकारी कामों में मदद करता है. समय पर फाइल करने से पेनल्टी से बचते हैं और अगर आपका टैक्स ज्यादा कटा है तो जल्दी रिफंड भी मिल जाता है.

इसलिए आज का दिन बेहद अहम है. अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया तो तुरंत जरूरी डॉक्युमेंट्स इकट्ठा करें, पोर्टल पर लॉगिन करें और फाइलिंग पूरी करें. देर करने से ना सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि कई फायदे भी हाथ से निकल जाएंगे.

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