Indian Railways Ticket Refund Policy: भारतीय रेल में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. अक्सर किसी न किसी कारण से ट्रेन लेट भी हो जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेन अगर लेट हो जाए तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. जी, हां ये बात पूरी तरह सही है. चलिए आपको बताते हैं टिकट का पूरा रिफंड करने को लेकर रेल मंत्रालय की पॉलिसी क्या कहती है?
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टिकट का पूरा रिफंड कैसे मिलेगा?
अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल सकता है. रेल मंत्रालय की यह पॉलिसी यात्रियों की सुविधा और उनके नुकसान की भरपाई के लिए बनाई गई है. अगर, आपके पास कन्फर्म, RAC या वेटिंग टिकट हो, सभी को पूरा पैसा वापस मिलता है. बस शर्त यह है कि ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होनी चाहिए.
अगर ट्रेन लेट होने की वजह से सफर न करें
अगर, आप ट्रेन लेट होने पर सफर नहीं करना चाहते, तो भी आपको फुल रिफंड मिलेगा.
E-ticket वालों के लिए प्रक्रियाआपको ट्रेन के रवाना होने से पहले ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) भरना होगा. इससे आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.
काउंटर से टिकट लेने वाले क्या करें?आपको अपनी टिकट कैंसल करनी होगी. तभी आप पूरा रिफंड पाने के योग्य बनेंगे.
रिफंड कब मिलता है?ई-टिकट का पैसा आमतौर पर 3 से 7 दिन में उसी बैंक खाते में आ जाता है, जिससे टिकट बुक की गई थी. हालांकि, ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसल करने पर फुल रिफंड नहीं मिलता यानी ट्रेन निकलने के बाद कैंसलीशन करने पर रिफंड नहीं मिलेगा.
रिफंड कहां मांगें?आप IRCTC की ऑनलाइन वेबसाइट/ऐप पर या रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं. अगर आप अपनी टिकट रद्द करना चाहते हैं या यात्रा में बदलाव करना चाहते हैं, तो कुछ कैंसिलेशन शुल्क देना पड़ता है. ये शुल्क टिकट के प्रकार और कैंसिल करने के समय के आधार पर बदलते हैं.
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