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Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! बॉर्डिंग से जुड़े नियमों में हो सकता है बदलाव, जानिए भारतीय रेलवे का नया प्रस्ताव

Indian Railways Boarding Rules: भारतीय रेलवे यात्रियों को राहत देने के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है. अभी तक यात्री अपना बोर्डिंग पॉइंट केवल पहला रिजर्वेशन चार्ट बनने तक ही बदल सकते हैं, लेकिन रेलवे अब इस सुविधा को दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनने तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है. आइए जानते हैं इस प्रस्ताव के बारे में...

Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! बॉर्डिंग से जुड़े नियमों में हो सकता है बदलाव, जानिए भारतीय रेलवे का नया प्रस्ताव
भारतीय रेलवे

Indian Railways: भारतीय रेलवे यात्रियों को राहत देने के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है. अभी तक यात्री अपना बोर्डिंग पॉइंट केवल पहला रिजर्वेशन चार्ट बनने तक ही बदल सकते हैं, जो आमतौर पर ट्रेन के डिपार्चर से 10–20 घंटे पहले तैयार होता है. इसके बाद किसी तरह का बदलाव संभव नहीं होता. लेकिन रेलवे अब इस सुविधा को दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनने तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे यात्रियों को ट्रेन छूटने से ठीक पहले तक, कुछ ट्रेनों में 30 मिनट से 5 मिनट पहले तक, और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में 15 मिनट पहले तक, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा मिल सकती है.

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क्या होगा नया बदलाव?

रेलवे बोर्ड ने नया प्रस्ताव रखा है कि पहला रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी यात्रियों को अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति मिल सके. इसके तहत बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने तक उपलब्ध रहेगी, जिससे यह प्रोसेस यात्रियों के लिए और आसान हो जाएगा. यह बदलाव इसलिए सुझाया गया है क्योंकि अब पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के डिपार्चर से काफी पहले तैयार किया जाने लगा है. इस नए प्रस्ताव के लागू होने पर यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन ट्रेन छूटने से सिर्फ 30 मिनट से 5 मिनट पहले तक भी बदल पाएंगे. वहीं वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में यह बदलाव ट्रेन के प्रस्थान से 15 मिनट पहले तक संभव हो सकता है. यह सुविधा यात्रियों के सफर को और सुविधाजनक बनाएगी.

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यात्रियों को मिलेगी सुविधा

यह प्रस्ताव यात्रियों के लिए कई तरह से फायदेमंद होगा. सबसे पहले, अगर अचानक यात्रा का प्लान बदल जाए, तो यात्री आसानी से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे, जिससे उन्हें टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी. रेलवे बोर्ड ने अपने 19 फरवरी 2026 के पत्र में बताया कि यह प्रस्ताव 2019 की कमर्शियल सर्कुलर (CC 17) का ही विस्तार है, जिसमें उन यात्रियों को बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा दी गई थी जिन्होंने एक स्टेशन से टिकट खरीदा था लेकिन रास्ते के किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना चाहते थे. हालांकि, यह सुविधा अभी तक केवल पहला रिजर्वेशन चार्ट बनने तक ही सीमित थी.

CRIS करेगा तकनीकी संभावनाओं की जांच

रेलवे बोर्ड ने अपने नए प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले CRIS (Centre for Railway Information Systems) को इसकी तकनीकी संभावनाओं की जांच करने के लिए कहा है. रेलवे ने निर्देश दिया है कि CRIS इस प्रस्ताव की टेक्निकल फीजिबिलिटी का मूल्यांकन करे और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट जमा करे. अंतिम फैसला CRIS की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा. अगर CRIS इसे तकनीकी रूप से संभव बताता है और प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह नया सिस्टम जल्द ही लागू किया जा सकता है.

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