
अगर आपने इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और उसका स्टेटस ‘Processed' दिखा रहा है, लेकिन अब तक रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो आप अकेले नहीं हैं. कई टैक्सपेयर्स सोशल मीडिया पर यही शिकायत कर रहे हैं कि रिटर्न प्रोसेस हो गया है लेकिन रिफंड नहीं मिला. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान स्टेप्स से आप मिनटों में रिफंड स्टेटस जान सकते हैं और पैसा वापस पा सकते हैं.
ITR फाइल करने का आखिरी मौका
एसेसमेंट ईयर 2025-26 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी. सरकार ने इस बार डेडलाइन को दो बार बढ़ाया था पहले 31 जुलाई से 15 सितंबर और फिर 24 घंटे के लिए 16 सितंबर तक किया गया था. नॉन-ऑडिट कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को इसका फायदा मिला, जबकि ऑडिट केस वालों के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख अब भी 31 अक्टूबर 2025 है.
क्यों हो रही है रिफंड में देरी?
अक्सर ऐसा होता है कि ITR प्रोसेस्ड दिखने के बावजूद रिफंड अकाउंट में नहीं पहुंचता. इसके कई कारण हो सकते हैं .
- कभी बैंक डिटेल्स या IFSC कोड गलत दर्ज हो जाता है, तो कभी TDS या टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी के कारण रिफंड अटक जाता है.
- कई बार रिफंड की राशि जारी हो जाती है, लेकिन बैंक तक पहुंचने में 15 से 30 दिन लग सकते हैं. इसलिए पहले अपनी बैंक डिटेल्स और फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी को जरूर मिलाएं.
अगर ITR प्रोसेस हो गया पर रिफंड नहीं आया तो क्या करें ?
- सबसे पहले Income Tax e-filing पोर्टल में लॉगिन करें.
- Refund/Demand Status सेक्शन पर जाएं.
- अगर वहां लिखा है कि रिफंड प्रोसेस हो गया है, लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया है, तो चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड सही है या नहीं.
- अगर सबकुछ सही है और फिर भी पैसा नहीं आया, तो पोर्टल पर जाकर ‘Refund Reissue Request' डालें.
- इसके बाद रिफंड दोबारा जारी हो जाएगा.
बैंक या NSDL से करें संपर्क
अगर पोर्टल पर RFD कोड दिख रहा है लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो आप NSDL या अपनी बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं. कई बार 'टेक्निकल वजहों से ट्रांजेक्शन में देरी होती है. आमतौर पर, प्रोसेस होने के बाद रिफंड 15 से 30 दिनों में अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है.
कौन से टैक्सपेयर्स को जल्दी मिलता है रिफंड?
नॉन-ऑडिट कैटेगरी के टैक्सपेयर्स यानी जिनकी इनकम सैलरी, बैंक इंटरेस्ट या नॉर्मल इनकम से है उनके ITR जल्दी प्रोसेस होते हैं. ये लोग आमतौर पर Income Tax e-filing पोर्टल पर अपनी इनकम, डिडक्शन और TDS की जानकारी भरकर फाइल करते हैं, जिसके बाद सरकार रिटर्न को वेरिफाई और प्रोसेस करती है.
अगर आपका ITR ‘Processed' दिखा रहा है लेकिन रिफंड अब तक नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. बस ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और कुछ ही मिनटों में पता कर लें कि रिफंड कहां अटका है. अगर बैंक डिटेल्स सही हैं, तो रिफंड खुद-ब-खुद कुछ दिनों में आपके अकाउंट में आ जाएगा.
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