नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक महत्वपूर्ण बचत योजना है. EPF खाते में जमा राशि कर्मचारी के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी होती है. इसलिए यह भी जरूरी है कि आपके EPF खाते में दर्ज नॉमिनी की जानकारी सही और अपडेट रहे. कई लोग नौकरी शुरू करते समय माता-पिता को नॉमिनी बना देते हैं, लेकिन बाद में शादी होने, बच्चों के जन्म या परिवार की परिस्थितियां बदलने पर वे नॉमिनी बदलना चाहते हैं. अच्छी बात यह है कि अब EPFO ने यह काम पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है. आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने EPF खाते में नॉमिनी बदल सकते हैं. आइए जानते हैं इसका स्टेप-बाय-स्टेप तरीका-
पहले जान लें जरूरी शर्तें
EPF नॉमिनी अपडेट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें तैयार रखें. जैसे-
- आपका UAN एक्टिव होना चाहिए.
- UAN आधार से लिंक होना चाहिए.
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए.
- EPF प्रोफाइल में आपकी फोटो और पता अपडेट होना चाहिए.
- नॉमिनी की फोटो की स्कैन कॉपी होनी चाहिए.
- नॉमिनी का आधार नंबर होना चाहिए.
- नॉमिनी का बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड होना चाहिए.
- नॉमिनी का पूरा पता भी आपके पास होना चाहिए.
- सबसे पहले EPFO के सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें.
- इसके बाद 'Manage' टैब में जाकर 'e-Nomination' विकल्प चुनें.
- अब 'Enter New Nomination' पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर आपकी प्रोफाइल डिटेल्स दिखाई देंगी. 'Proceed' बटन दबाएं.
- इसके बाद 'Family Declaration' सेक्शन में अगर परिवार है तो 'Yes' चुनें.
- फिर नए नॉमिनी की जानकारी भरें और उनकी फोटो अपलोड करें.
- अगर एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ने हैं तो 'Add Now' पर क्लिक करके सभी की जानकारी दर्ज करें.
- अब, नॉमिनी के हिस्से का प्रतिशत तय करें और 'Save EPF Nomination' पर क्लिक कर दें.
ध्यान रखें कि जब भी आप नया नॉमिनेशन करते हैं, तो पुराना नॉमिनेशन अपने आप खत्म हो जाता है. इसलिए जिन लोगों का नाम आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं, उनकी जानकारी दोबारा भरना जरूरी है. आसान भाषा में समझें, तो अगर पहले आपने पत्नी को नॉमिनी बनाया था और अब बच्चे को भी जोड़ना चाहते हैं, तो पत्नी और बच्चे दोनों की जानकारी फिर से दर्ज करनी होगी.
कौन बन सकता है नॉमिनी?EPFO के नियमों के अनुसार पति या पत्नी, बच्चे और माता-पिता को परिवार माना जाता है. अगर कोई सदस्य अपने भाई या बहन को नॉमिनी बनाना चाहता है, तो उसे 'Having Family' सेक्शन में 'No' का विकल्प चुनना होगा.
ई-साइन करना बिल्कुल न भूलेंनॉमिनेशन तभी मान्य होगा जब आप ई-साइन का प्रोसेस पूरा करेंगे. इसके लिए-
- 'E-sign' लिंक पर क्लिक करें और आधार नंबर या Virtual ID (VID) का ऑप्शन चुनें.
- इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP दर्ज करके 'Submit' बटन दबाएं.
- OTP वेरिफाई होते ही आपका नया नॉमिनेशन EPFO के रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा.
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