आजकल स्मार्टफोन महज लोगों से कनेक्ट होने का जरिया नहीं रह गया है, इसमें आपके कई जरूरी डॉक्यूमेंट, आपकी प्राइवेट फोटो और ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ी डिटेल तक रहती हैं. ऐसे में फोन चोरी या गुम होने पर आप अपना सारा डेटा, बैंक डिटेल्स और बहुत कुछ खो देते हैं, जिससे आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. फोन चोरी होने या खो जाने के बाद वापस मिलना काफी मुश्किल होता है.
लेकिन अगर कभी आपका मोबाइल फोन भी चोरी या गुम हो जाए तो अब आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहां हम आपको एक ऐसे सरकारी पोर्टल के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपका गुम हुआ फोन वापस आ सकता है.
खोया या चोरी हुआ फोन कैसे मिलेगा वापस?
केंद्र सरकार के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल (CEIR Portal) की मदद से आपका चोरी हुआ फोन मिल सकता है. यह आपके चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने और ढूंढने में काफी मददगार साबित हो सकता है.
फोन चोरी होने पर FIR दर्ज करवाना जरूरी
अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए. आप पुलिस स्टेशन जाकर अपने फोन चोरी होने की शिकायत दर्ज करा सकता हैं. वहीं, अगर आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा. जिसकी मदद से CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना आसान हो जाएगा.
इस तरह CEIR पोर्टल पर करें अपनी शिकायत दर्ज
अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया है या गुम हो गया है. तो आप घर बैठे उसे ब्लॉक कर सकते हैं और ट्रैकिंग पर डलवा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको संचार सारथी के ऑफिशियल पोर्टल https://sancharsaathi.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद आपको Citizen Centric Services के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा. फिर Block Your Lost/Stolen Mobile के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने CEIR पोर्टल खुल के आएगा. वहां आपको फोन से जुड़ी सारी जानकारी एंटर करनी होगी.
CEIR पोर्टल पर आपको लेफ्ट साइड में ब्लॉक स्टोलन/लॉस्ट मोबाइल का विकल्प नजर आएगा. जहां आपको पहले अपने फोन से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी. जिसमें आपका फोन नंबर. आईएमईआई नंबर आपका फोन किस कंपनी का था और उसका क्या मॉडल था जैसी जानकारी शामिल हैं. इसके साथ ही फोन का इनवॉइस भी आपको वहां अपलोड करना होगा. ये करने के बाद आपको फोन खोने से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी. जैसे फोन कहां खोया, किस तारीख को खोया. इसके बाद आपको राज्य,जिला और पुलिस स्टेशन (जहां फोन खोन पर एफआईआर कराई गई है) सेलेक्ट करना होगा. फिर आपको फोन की पुलिस कंप्लेंट का नंबर एंटर करके FIR की कॉपी अपलोड करनी होगी.
इसके बाद आपको अपना नाम, पता, आइडेंटिटी प्रूफ, ईमेल आईडी जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी. ये सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप डिक्लेरेशन पर टिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर दें.
फोन को ब्लॉक करके किया जाएगा ट्रैक
CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद आपके गुम या चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपके फोन को ट्रैकिंग पर डाल दिया जाएगा. अगर आपका फोन मिलता है, तो इस बारे में आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा.
जानकारी के लिए बता दें कि अब तक करीब 10 लाख गुम और चोरी हुए फोन को इस पोर्टल की मदद से ढूंढा जा चुका है.
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