Himachal Pradesh Toll Rate Hike: अगर आप मनाली, शिमला या हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. अब हिमाचल प्रदेश अपनी गाड़ी लेकर जाने वालों के लिए पहले से ज्यादा महंगा हो गया है. राज्य सरकार ने वाहनों के एंट्री फीस में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. यह नए रेट 1 अप्रैल 2026 से हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट, 1975 के तहत लागू होंगे. यह बढ़ोतरी लगभग सभी तरह के वाहनों पर लागू होगी. सरकार का कहना है कि बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है. इसी कड़ी में आइए जानते हैं बढ़ातरी के बाद किस वाहन को, कितना टोल टैक्स देना होगा...
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किस वाहन को कितना देना होगा टैक्स?
नए टोल स्ट्रक्चर में ज्यादातर वाहनों के लिए एंट्री फीस बढ़ा दी गई है. अब प्राइवेट कार, जीप, वैन और लाइट मोटर व्हीकल्स को ₹70 की बजाय ₹170 देना होगा. इसी तरह 12+1 सीटर पैसेंजर वाहनों के लिए चार्ज 110 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है. यानी अब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय लगभग सभी छोटे और मध्यम वाहनों को पहले से कहीं ज्यादा टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा.
मिनी बसों (32 सीटर) का टोल अब 180 रुपये से बढ़कर 320 रुपये कर दिया गया है. वहीं कॉमर्शियल बसों को पहले के 320 रुपये की जगह अब 600 रुपये देने होंगे. इसके अलावा राज्य में प्रवेश करने वाली कंस्ट्रक्शन मशीनरी पर भी शुल्क बढ़ाया गया है, अब इन्हें 570 रुपये की बजाय 800 रुपये देने होंगे.
साथ ही बड़े मालवाहक वाहनों के लिए एंट्री फीस 720 रुपये से बढ़कर 900 रुपये हो गई है. वहीं, ट्रैक्टरों को अब 70 रुपये की जगह 100 रुपये देने पड़ेंगे. डबल‑एक्सल बस‑ट्रक का रेट वही पुराना 570 रुपये है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के स्थानीय वाहनों को पहले की तरह ही एंट्री फीस से पूरी तरह छूट दी गई है.
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