Fastag New Rules: नेशनल हाइवे पर गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है. अब गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर बिना फास्टैग (FASTag) लगाए टोल प्लाजा (Toll Plaza) से गुजरना आपको महंगा पड़ने वाला है. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) वाहन के विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है. इसके तहत NHAI ने लोगों के लिए सख्ती बढ़ा दी है जो जानबूझकर अपने वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते हैं. अब ऐसे लोगों को दोगुना टोल टैक्स (Toll Tax) देना होगा.
बार-बार फास्टैग नियमों का उल्लंघन पर हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट
इतना ही नहीं, अब अगर आप हाइवे पर गाड़ी चलाते समय यदि आप बार-बार फास्टैग नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको ब्लैकलिस्ट में भी डाला जा सकता है. NHAI ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
सभी टोल प्लाजा पर भी दी जाएगी जानकारी
इसके अलावा एनएचएआई ने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग (Fastag Toll Tax in india) न लगाने वालों से दोगुना शुल्क वसूलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. बयान के अनुसार, यह जानकारी सभी टोल प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी. जिससे सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर लोगों से दोगुना जुर्माना वसूला जा सके.
NHAI ने फास्टैग जारी करने को लेकर बैंकों को दिए ये निर्देश
बयान में कहा गया है कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट वाहन पर नहीं लगाया गया है, वह शुल्क प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है और उसे दोगुना टोल शुल्क देना होगा और साथ ही उसे ब्लैकलिस्ट में भी डाला जा सकता है.
एनएचएआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे फास्टैग जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाए गए हैं.
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