ईएसआईसी (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, नौकरी छूटने पर कर्मचारी को 90 दिनों तक उनके औसत वेतन का 50% तक आर्थिक लाभ मिलता है. यह योजना उन पात्र कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने कम से कम एक साल तक काम किया है और जिनका ESI योगदान लगातार जमा हुआ है. यह सहायता बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है और इसके लिए ईएसआईसी पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है और इसके लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है.
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है, जिसके तहत उन्हें जीवन में एक बार 90 दिनों तक राहत भुगतान प्रदान किया जाता है. इस योजना के तहत नौकरी छूटने पर नौकरी छूटने पर 90 दिनों तक 50% सैलरी यानी औसत वेतन की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो 21,000 रुपये से कम वेतन पाते हैं और कम से कम एक साल से ESI से जुड़े हैं.
योजना की विशेषताएं और पात्रता
लाभ- बेरोजगारी के दौरान 90 दिनों तक का कुल 50% औसत वेतन राहत.
पात्रता- कर्मचारी कम से कम 2 वर्षों से बीमित (ESIC पंजीकृत) होना चाहिए और उसने बेरोजगारी से पहले की 4 अंशदान अवधियों में से कम से कम 78 दिनों का योगदान दिया हो.
समय सीमा- राहत का दावा बेरोजगारी की तारीख से 30 दिनों के बाद किया जा सकता है.
किसे नहीं मिलेगा- नौकरी से बर्खास्तगी, आपराधिक मामला या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के कारण बेरोजगारी हुई है, तो लाभ नहीं मिलेगा.
कैसे करें आवेदन
- ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें.
- इसके साथ ही फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर, आधार कार्ड और बैंक खाते की प्रति के साथ नजदीकी ESIC शाखा में जमा करना होगा.
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